Manipur GST Bill: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को मणिपुर GST संशोधन बिल (Manipur GST amendments) लोकसभा में पेश किया। यह बिल मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेकेंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2025 को बदलने के लिए लाया गया है जिसे 7 अक्टूबर 2025 को लागू किया गया था। यह कदम GST काउंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए फैसलों (GST Council Meeting) को लागू करने के लिए उठाया गया है। GST काउंसिल ने करीब 375 वस्तुओं पर लगने वाले GST स्लैब को तर्कसंगत बनाने का फैसला किया था। इसके तहत 5, 12, 18 और 28 फीसदी के चार स्लैब को घटाकर दो स्लैब यानी 5 और 18 फीसदी किया गया है। वहीं अल्ट्रा लग्जरी वस्तुओं पर 40 फीसदी का नया रेट प्रस्तावित किया गया है। ये बदलाव 22 सितंबर को लागू किए गए थे। इन दरों को लागू करने के लिए राज्यों के GST कानून में संशोधन जरूरी था। मणिपुर फिलहाल राष्ट्रपति शासन के अधीन है इसलिए संसद इस कानून को पारित कर रही है. सोमवार को सुबह बिल पेश किया गया और बाद में लोकसभा में हंगामे के बीच यह पास भी हो गया।
Manipur GST Bill: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को मणिपुर GST संशोधन बिल (Manipur GST amendments) लोकसभा में पेश किया। यह बिल मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेकेंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2025 को बदलने के लिए लाया गया है जिसे 7 अक्टूबर 2025 को लागू किया गया था। यह कदम GST काउंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए फैसलों (GST Council Meeting) को लागू करने के लिए उठाया गया है। GST काउंसिल ने करीब 375 वस्तुओं पर लगने वाले GST स्लैब को तर्कसंगत बनाने का फैसला किया था। इसके तहत 5, 12, 18 और 28 फीसदी के चार स्लैब को घटाकर दो स्लैब यानी 5 और 18 फीसदी किया गया है। वहीं अल्ट्रा लग्जरी वस्तुओं पर 40 फीसदी का नया रेट प्रस्तावित किया गया है। ये बदलाव 22 सितंबर को लागू किए गए थे। इन दरों को लागू करने के लिए राज्यों के GST कानून में संशोधन जरूरी था। मणिपुर फिलहाल राष्ट्रपति शासन के अधीन है इसलिए संसद इस कानून को पारित कर रही है. सोमवार को सुबह बिल पेश किया गया और बाद में लोकसभा में हंगामे के बीच यह पास भी हो गया।