
प्रतीकात्मक तस्वीर ( सोर्स: सोशल मीडिया )
Sambhajinagar Children Death: छत्रपति संभाजीनगर जलगांव जिले के भडगांव स्थित आदर्श इंग्लिश स्कूल में दो नन्हे छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए स्कूल के संचालकों एवं शिक्षकों को बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ से राहत मिली, न्यायमूर्ति सचिन देशमुख ने आरोपियों की जमानत मंजूर की है।
इस स्कूल में जूनियर केजी में पढ़ने वाले मयंक वाघ व अंश तहसीलदार (उम्र 4 वर्ष) नामक दो मासूम बच्चे 16 दिसंबर 2025 को अचानक स्कूल परिसर से लापता हो गए, खोजबीन के दौरान यह सामने आया कि स्कूल की सुरक्षा दीवार गिरी हुई थी, जिससे दोनों बच्चे पास में स्थित एक खुले ड्रेनेज में गिर गए व उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी।
इस घटना के बाद भडगांव पुलिस थाने में स्कूल प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में गिरफ्तार किए गए दीपक महाजन, रमेश महाजन, रविंद्र महाजन,विनोद महाजन, मनोज महाजन व सोनिया वंजारी ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
अदालत ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आपराधिक लापरवाही के मामलों में आरोपी के कृत्य व मृत्यु के बीच प्रत्यक्ष संबंध होना आवश्यक है। स्कूल की दीवार गिरा होना क्या व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों या संचालकों की आपराधिक लापरवाही के दायरे में आता है, यह जांच का विषय है।
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न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है व आरोपियों की ओर से सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना कम है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने सभी आरोपियों को प्रत्येकी 50 हजार रुपए के निजी मुचलके तथा शतों के साथ जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।






