(डिजाइन फोटो)
मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने 11 जुलाई 2006 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार ट्रेन विस्फोट मामले में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किए गए 12 लोगों को सोमवार को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि आरोपी प्रतिबंधित ‘स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया’ (सिमी) के सदस्य थे।
इससे पहले 11 सितंबर 2015 को विशेष अदालत ने इस मामले में 13 में से 12 आरोपियों को दोषी ठहराया। साथ ही एक आरोपी साक्ष्यों के अभाव में बरी। वहीं 30 सितंबर 2015 को विशेष अदालत ने इस मामले में सजा का ऐलान करते हुए 5 दोषियों को फांसी और 7 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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