ट्रेन में यात्रियों को समझाते आरपीएफ के जवान (फोटो नवभारत)
Gondia Railway Security Campaign: भारतीय रेल की समयबद्धता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने एक विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत बिना किसी उचित कारण के ट्रेन की जंजीर खींचने वाले यात्रियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में, अब तक 683 ऐसे यात्रियों को पकड़ा गया है और उनसे 1,26,230 रुपये का जुर्माना वसूला गया है।
रेलवे भारतीय नागरिकों के लिए जीवन रेखा है, जिस पर लाखों लोग सुरक्षित यात्रा के लिए निर्भर रहते हैं। लेकिन कुछ लोग बिना किसी वजह के जंजीर खींचकर न सिर्फ ट्रेनों के संचालन को बाधित करते हैं, बल्कि अन्य यात्रियों के लिए भी मुश्किलें खड़ी करते हैं। इस तरह के कृत्यों से ट्रेनों का समय बर्बाद होता है, जिससे मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते और परीक्षार्थी अपनी परीक्षा में देरी से पहुंचते हैं।
इसके अलावा, ऐसे माहौल में चोरी और अन्य अपराधों को भी बढ़ावा मिलता है। मंडल सुरक्षा आयुक्त दीपचंद आर्य के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य ऐसी घटनाओं को रोकना है।
रेलवे अधिनियम की धारा 141 के अनुसार, बिना किसी कारण के ट्रेन की जंजीर खींचना एक कानूनी अपराध है। इस अपराध के लिए एक साल तक की कैद, 1,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। अदालतें अब न केवल जुर्माना लगा रही हैं, बल्कि ट्रेन की अतिरिक्त देरी के समय के हिसाब से भी भारी जुर्माना वसूल रही हैं।
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आरपीएफ के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में 847 मामलों में 834 लोगों को गिरफ्तार कर 3,50,195 रुपये का जुर्माना वसूला गया था। वहीं, 2025 में अब तक 719 मामलों में 683 लोगों पर कार्रवाई कर 1,26,230 रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है।
रेलवे प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह के अपराधों से बचें और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकें। यदि कोई यात्री बिना किसी कारण के जंजीर खींचता है, तो तुरंत आरपीएफ या रेल प्रशासन को इसकी सूचना दें। रेलवे ने समाज में जागरूकता फैलाने का भी आग्रह किया है ताकि ट्रेनों का सुरक्षित और समय पर परिचालन सुनिश्चित किया जा सके।