गौवंश को छुड़ाया (सौजन्य-नवभारत)
Chandrapur News: चंद्रपुर जिले में जिवती पुलिस ने गौवंश तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से तीन वाहन, एक दोपहिया वाहन सहित कुल 13.40 लाख रुपये का माल जब्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 अक्टूबर को सुबह पुलिस की एक टीम जिवती क्षेत्र में गश्त के लिए निकली थी।
इसी दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि कुछ लोग पिकअप ट्रकों में अवैध रूप से मवेशियों को भरकर तेलंगाना राज्य के केरामेरी में वध के लिए ले जा रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने मुख्य मार्ग पर मौजा लेंडीगुड़ा में नाकाबंदी की। सुबह चिखली गांव की ओर आते तीन पिकअप ट्रकों को देखते ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया।
पुलिस ने जब वाहनों की जांच की तो इसमें से कुल 8 पशु मिले, जिनमें बलेरो पिकअप क्रमांक एमएच 34 बीजेड 4992 से दो सफेद और एक लाल बैल, एक अन्य पिकअप क्रमांक एमएच 34 बीजेड 5144 से दो लाल बैल और टाटा छोटा हाथी क्रमांक एमएच 34 बीजेड 4281 से एक सफेद, एक लाल और एक सफेद बैल शामिल थे। चालक के पास पशुओं के परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। पूछताछ के दौरान उसने अस्पष्ट जवाब देते हुए कहा कि पशुओं को टेकामंडवा से लाया गया था।
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पशुओं को अवैध रूप से परिवहन कर वध के लिए ले जाया जा रहा था1 पुलिस ने मौके पर पंचनामा किया और पशुओं और वाहनों को जब्त कर लिया गया। साथ ही, आरोपी नंदकिशोर रावसाहेब आईतवाड(35), निवासी टेकामंडवा, जिवती, विनायक रावसाहेब आईतवाड(37), निवासी टेकामंडवा, जिवती, अरविंद बालाजी वाघमारे(26), निवासी टाटाकोहाड़, जिवती, संदीप भीमराव आत्राम (22), निवासी पोचुगुडा, जिवती, दीपक रामनाथ नारोटे (19), निवासी टेकामांडवा, जिवती, रामनाथ हुलप्पा नरोटे (45), निवासी टेकामांडवा, जिवती को गिरफ्तार किया गया।
पिकअप वाहनों में पशुओं को क्रूरतापूर्वक बांधकर उन्हें वध के लिए ले जाया जा रहा था इसलिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(1)(डी) और महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम, 1976 की धारा 5(ए)(बी), 9 के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उक्त कार्रवाई जिवती पुलिस स्टेशन के थानेदार प्रवीण जाधव, अतुल कानवटे, जगदीश मुंडे और जिवती पुलिस स्टेशन के अन्य कर्मचारियों द्वारा की गई।