अमेरिका आने-जाने वाले हर यात्री की अब ली जाएगी फोटो, जल्द लागू होने जा रहा ये सिस्टम

US News Hindi: अमेरिका ने देश में आने-जाने वाले विदेशी नागरिकों के लिए नया नियम लागू करने की तैयारी की है। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (CBP) अब बायोमेट्रिक ट्रैकिंग सिस्टम का दायरा बढ़ा रही है।
Every passenger traveling to and from the US will now be photographed; this system is going to be implemented soon.
सांकेतिक तस्वीर, (सो. सोशल मीडिया)
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US Biometric Tracking: अगर आप अमेरिका की यात्रा करने जा रहे हैं या वहां से लौटने की योजना बना रहे हैं, तो कुछ नए नियमों की जानकारी रखना जरूरी है। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (CBP) विभाग ने अपने बायोमैट्रिक निगरानी सिस्टम को व्यापक रूप से विस्तार देने का ऐलान किया है।

अमेरिकी सरकार ने एक नए नियम के तहत घोषणा की है कि अब अमेरिका में प्रवेश करने या यहां से बाहर जाने वाले सभी गैर-अमेरिकी नागरिकों की तस्वीर ली जाएगी और उसे फेशियल रिकग्निशन डाटाबेस में सुरक्षित किया जाएगा। यह प्रक्रिया एयरपोर्ट, बंदरगाहों और स्थलीय सीमाओं पर लागू होगी। एजेंसी के अनुसार, जल्द ही एक एकीकृत बायोमेट्रिक एंट्री-एग्जिट सिस्टम शुरू किया जाएगा, जिसके जरिए देश में आने वाले विदेशी नागरिकों के बायोमेट्रिक डाटा की तुलना उनके प्रस्थान के समय लिए गए डाटा से की जाएगी।

इसलिए उठाया गया ये कदम

अमेरिका ने यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम, नकली यात्रा दस्तावेज़ों, वीजा अवधि से अधिक रुकने वाले लोगों और बिना कानूनी अनुमति या पैरोल के देश में मौजूद विदेशी नागरिकों से निपटने के लिए उठाया है। अब तक अमेरिकी सीमा सुरक्षा एजेंसी (CBP) कुछ विदेशी नागरिकों से अमेरिका में प्रवेश के समय बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करती रही है, लेकिन नया नियम इस प्रक्रिया को काफी विस्तृत कर देगा। एजेंसी के अनुसार, इस नए सिस्टम के लागू होने के बाद 14 साल से कम उम्र के बच्चों और 79 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को फोटो खींचने की प्रक्रिया से मिलने वाली वर्तमान छूट भी समाप्त कर दी जाएगी।

देश में प्रवेश या बाहर जाने पर लिया जाएगा फोटो

यह नियम सभी गैर-अमेरिकी नागरिकों पर लागू होगा चाहे वे प्रवासी हों, वैध स्थायी निवासी (ग्रीन कार्ड धारक) हों या फिर अवैध रूप से देश में रह रहे हों। इस नियम के तहत सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा एजेंसी (CBP) को इन व्यक्तियों के देश में प्रवेश या बाहर जाने के समय उनके चेहरे की पहचान के लिए फोटोग्राफी करना अनिवार्य रूप से अधिकृत किया जाएगा। नियामक दस्तावेज के अनुसार, यह नियम 27 अक्टूबर को फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होने के 60 दिन बाद प्रभावी होगा। इससे पहले, नवंबर 2020 में इसी तरह के एक प्रस्ताव का नागरिक अधिकार संगठनों ने विरोध किया था।

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