नासिक में बढ़ते हादसे, 5 बार नियम तोड़े तो लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन रद्द! सरकार का सख्त प्लान

Nashik Traffic Rules: बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सरकार सख्ती की तैयारी में है। साल में 5 बार उल्लंघन पर लाइसेंस व वाहन रजिस्ट्रेशन रद्द करने पर विचार चल रहा है।
Rising number of accidents in Nashik; license and registration to be cancelled after 5 traffic violations! Government implements strict plan
प्रतीकात्मक तस्वीर ( सोर्स: सोशल मीडिया )
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Nashik Vehicle Act: नासिक सड़क पर बढ़ते एक्सीडेंट और बेकाबू ड्राइवरों की वजह से हो रही मासूमों की जान को देखते हुए केंद्र ने एक कड़ा कदम उठाया है। ऐसी चर्चा है कि सरकार सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट, 1989 में बदलाव करने और साल में पांच बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल करने पर विचार कर रही है।

अगर ऐसा होता है, तो यह सच है कि बेकाबू गाड़ी मालिकों पर कार्रवाई होगी, लेकिन असल में, ऐसा समझा जाता है कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस को अभी तक ऐसे ऑर्डर नहीं मिले हैं। फोर-व्हीलर चलाते समय ड्राइवर के लिए सीट बेल्ट पहनना जरूरी है।

अगर कोई गाड़ी बिना सीट बेल्ट के चलती हुई पाई जाती है या - इंस्पेक्शन के दौरान कोई गाड़ी मेन रोड पर सिग्नल नियमों का पालन नहीं करती पाई जाती है, तो उन्होंने कितनी बार गलती की है, इसके आधार पर कार्रवाई की जा सकती है।

मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, ड्राइवरों को ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। सरकार के फैसले के मुताबिक, अगर सेंट्रल मोटर कीकल एक्ट में बदलाव होता है, तो अगर ड्राइवर गाड़ी चलाते समय बार-बार गलती करते हैं, तो उनकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस कैंसिल हो सकता है।

नियमों का पालन करना जरूरी

ड्राइवरों को ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करने की जरूरत है। गाड़ी चलाते समय, टू-व्हीलर चलाने वालों के लिए हेलमेट और फोर-व्हीलर चलाने वालों के लिए सीट बेल्ट जरूरी है।

पेरेंट्स को गाडी का स्टीयरिंग व्हील नाबालिगों को नहीं देना चाहिए। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने से बचना चाहिए, पैसेजर ट्रांसपोर्ट से बचना चाहिए, स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाएं।

-नासिक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी

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