सराफा बाजार में बिक रहा बिना हॉलमार्क वाला सोना, BIS ने मुंबई के ज्वेलरी शोरूम पर मारा छापा

Mumbai News: मुंबई में बीआईएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोनापुर के ज्वेलरी शोरूम से 47 ग्राम बिना हॉलमार्क वाला सोना जब्त किया। साथ ही बीआईएस ने नियमों को उल्लघंन करने वालों को चेतावनी भी दी है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: सोशल मीडिया)
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BIS Raids Jewellery Showroom In Mumbai: दशहरा और दीपावली जैसे त्योहारों को लेकर सराफा बाजार में भीड़ बढ़ गई है। लोग सोना-चांदी खरीद रहे हैं। लेकिन कुछ ज्वेलरी शोरूम भीड़ का फायदा उठाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं।

ऐसे में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) ने गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड आर्टिफैक्ट्स हॉलमार्किंग ऑर्डर, 2020 के गंभीर उल्लंघन के मामले में 1 अक्टूबर को मुंबई के सोनापुर स्थित एक ज्वेलरी शोरूम पर बड़ी कार्रवाई की।

बीआईएस के मुंबई ब्रांच ऑफिस की टीम ने शोरूम पर छापेमारी कर लगभग 47 ग्राम सोना जब्त किया। इस शोरूम में बिना हॉलमार्क के सोना बेचा जा रहा था।

दो साल की जेल का प्रावधान

अधिकारियों ने बताया कि शोरूम संचालक बीआईएस हॉलमार्क के बिना ही सोने की ज्वेलरी ग्राहकों को बेच रहा था, जो हॉलमार्किंग नियमों का सीधा उल्लंघन है। बीआईएस एक्ट 2016 की धारा 15(3) और 17(1)(ए) के तहत यह एक गंभीर अपराध माना जाता है।

इस मामले में दोषी पाए जाने पर दो साल तक की जेल, कम से कम दो लाख रुपये का जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान है। बीआईएस ने इस उल्लंघन को लेकर कोर्ट में केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

बीआईएस एक्ट 2016 और हॉलमार्किंग ऑर्डर 2020 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति सोने की ज्वेलरी या आर्टिफैक्ट का निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री या प्रदर्शन बिना बीआईएस हॉलमार्क के नहीं कर सकता। इसके बावजूद, कई जगहों पर बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी बेचे जाने की शिकायतें मिलती रहती हैं। बीआईएस की इस कार्रवाई को उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए एक सख्त कदम माना जा रहा है।

बीआईएस ने ग्राहकों से की ये अपील

बीआईएस अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपनी खरीदारी में सतर्कता बरतें और हमेशा केवल हॉलमार्क युक्त सोने की ज्वेलरी ही खरीदें। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे ज्वेलरी खरीदते समय आईएसआई मार्क या हॉलमार्क की प्रामाणिकता की जांच जरूर करें। इसके लिए वे बीआईएस की आधिकारिक वेबसाइट या “बीआईएस केयर ऐप” का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां वे उत्पाद की वास्तविकता की पुष्टि कर सकते हैं।

इसके अलावा, बीआईएस ने नागरिकों से आग्रह किया है कि यदि उन्हें बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी बेचे जाने या हॉलमार्क/आईएसआई मार्क के गलत इस्तेमाल की जानकारी मिले, तो तुरंत इसकी शिकायत बीआईएस के वेस्टर्न रीजनल ऑफिस, पवई, मुंबई को दें। संस्था ने स्पष्ट किया है कि हॉलमार्किंग नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

बीआईएस की इस छापेमारी से स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि सरकार उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी और नकली उत्पादों से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई न केवल बाजार में पारदर्शिता बढ़ाएगी, बल्कि उपभोक्ताओं के बीच हॉलमार्क वाले सोने के महत्व को भी मजबूत करेगी।

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