Telecom कंपनी के लिए नया फैसला किया गया है। जो 1 अक्टूंबर से लागू होगा (सौ. Freepik)
नवभारत डिजिटल डेस्क. टेलीकॉम कंपनियां 1 अक्टूबर से अपने महत्वपूर्ण नियमों को बदलने वाली हैं, जिसमें ग्राहकों की सुविधा के लिए बताया जाएगा कि उनके इलाके में कौन सी मोबाइल सेवा यानी कि 2G, 3G, 4G या 5G में से कौन सी उपलब्ध है। यह इस नियम के तहत हर टेलीकॉम कंपनी को अपनी वेबसाइट में इस चीज को दर्शाना होगा और यह सभी के लिए अनिवार्य है।
कई बार ऐसा होता है कि कंपनी हर शहर में अपना अलग डेटा प्रोवाइड करती है और अलग सिग्नल देती है। कई जगह पर 5G सिग्नल अच्छे आते हैं, तो कई जगह पर 2G सर्विसेज अच्छी होती हैं। ऐसे में टेलीकॉम कंपनी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि वह अपनी सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और लोगों को सही फैसला करने के लिए अपनी वेबसाइट पर जानकारी देगी कि उनके क्षेत्र में किस डेटा का उपयोग सही रहेगा।
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1 अक्टूबर से संचार के लिए केवल सुरक्षित यूआरएल या फिर ओटीपी लिंक ही मैसेज में भेजे जाएंगे। इसके अलावा 30 सितंबर तक 140 सीरीज से शुरू होने वाली पहली मार्केटिंग कॉल्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ताकि निगरानी सरल हो सके।
यह नियम ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें जानकारी आसानी से मिल पाएगी कि कौन सी सेवा उनके लिए उपलब्ध है। इससे कंपनी के साथ-साथ ग्राहकों को भी सही जानकारी मिलेगी और टेलीकॉम कंपनी को भी अपने नेटवर्क को सुधारने और ग्राहकों के सवालों का जवाब देने में आसानी होगी।
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इसके अलावा सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपनी ऑनलाइन सेवाओं को सुधारने के लिए कहा गया है। इस निर्देश के तहत मोबाइल टेलीकॉम सेवा नियम 2009, वायरलेस डेटा गुणवत्ता नियम 2012 और सेवा नियम 2006 के तहत अक्टूबर से लागू किया जाएगा।