
पुणे: पुणे जिला परिषद (Pune Zilla Parishad) शिक्षा विभाग ने पुणे जिले के 13 निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों (Private English Medium Schools) के मालिकों और प्रशासकों के खिलाफ आपराधिक शिकायत (Criminal Complaint) दर्ज करवाने का आदेश दिया है। ये सभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड (CBSE), इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (ICSE) या महाराष्ट्र राज्य बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त किए बिना संचालित हो रहे हैं। शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) पोर्टल पर मिली जानकारी के आधार पर यह आदेश जारी किया गया था, जो दर्शाता है कि संस्थान उपरोक्त किसी भी बोर्ड से अनुमति प्राप्त किए बिना काम कर रहे हैं।
UDISE देश के स्कूलों के लिए एक डेटाबेस है। पुणे जिला पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी ने हाल ही में तहसील-वार समूह शिक्षा अधिकारियों को दोषी स्कूलों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने और प्रत्येक से एक-एक लाख रुपए का जुर्माना वसूलने का आदेश जारी किया।
उल्लेखनीय है कि पुणे (शहर और ग्रामीण) और पिंपरी-चिंचवड के कई सीबीएसई स्कूलों पर फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने और अनधिकृत तरीके से चलाने के आरोप लग रहे थे। राज्य के शिक्षा आयुक्त सूरज मांढरे ने आश्वासन दिया है कि किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। पुणे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद ने कहा कि समूह शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि 13 स्कूल अनधिकृत तरीके से काम कर रहे थे।
ऐसे स्कूलों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पुणे जिला परिषद की शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक शिक्षा) संध्या गायकवाड़ ने कहा कि समूह शिक्षा अधिकारियों को 13 स्कूलों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अन्य स्कूलों का निरीक्षण कर उनके दस्तावेजों का क्रॉस वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए है।
इससे पहले, अधिकारियों ने पिछले साल इसी तरह का निरीक्षण किया था और 43 स्कूल अनधिकृत पाए गए थे। पुणे जिला परिषद ने कार्रवाई की और उनमें से 29 को बंद कर दिया, लेकिन 14 स्कूल अभी भी चल रहे थे। उनमें से एक स्कूल ने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और एसएससी बोर्ड से मंजूरी प्राप्त कर ली है। इसके अलावा, लोनी कलभोर, दौंड और हवेली तहसील के चार स्कूलों ने एक-एक लाख रुपए का जुर्माना अदा किया है।






