रितु मालू (फोटो: नवभारत)
नागपुर. बहुचर्चित ‘रामझूला हिट एंड रन’ मामले की आरोपी रितु मालू ने सेशन कोर्ट में दूसरी बार पेश होकर दावा किया है कि उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया है। रितु ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि जब वह पूछताछ के लिए थाने गई तो पुलिस ने उसे गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया और जबरन कागजात लिखवाने की कोशिश की। उसकी गिरफ्तारी के लिए तहसील पुलिस द्वारा सेशन न्यायालय में दायर याचिका पर सेशन न्यायाधीश एसयू हाके ने सुनवाई की।
कोर्ट में रितु के दावे के मुताबिक उसके पति ने गिरफ्तारी से एक दिन पहले यानी 30 सितंबर को शाम 5।55 बजे ईमेल के जरिए और शाम 6 बजे वाट्सएप के जरिए जांच अधिकारी संदीप बुआ को संदेश भेजा था कि रितु जांच के लिए पेश होने के लिए तैयार है। इसके बाद जांच अधिकारी ने रितु के पति को फोन किया और तुरंत पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा। हालांकि शाम होने के कारण रितु अगली सुबह पुलिस स्टेशन पहुंची। इस बार पुलिस ने बिना कोई कारण बताए उसे गिरफ्तार कर लिया। रितु के पति ने भी ईमेल के जरिए पुलिस उपायुक्त से शिकायत की और दावा किया कि हादसे के बाद से रितु हर बार जांच के लिए मौजूद रही है। वह कभी भी फरार नहीं हुई।
पुलिस को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे और कैसे करे। रितु ने कोर्ट में आरोप लगाया कि वे हर बार अलग रुख अपना रहे हैं और कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार कर रहे हैं। उसने कहा कि प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया फैसला सही है और पुलिस कई बातें मिलाकर भ्रामक स्थिति पैदा कर रही है। रितु ने कहा कि किसी भी आपराधिक कानून में नये आवेदन का प्रावधान नहीं है लेकिन इस मामले में पुलिस बार-बार नये आवेदन कर रही है।