
मंत्री अदिति तटकरे (सोर्स: सोशल मीडिया)
Aditi Tatkare Statement: महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ‘मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहिन योजना’ के तहत अवैध रूप से लाभ उठाने वाले कर्मचारियों और पुरुष लाभार्थियों से अब कठोर कार्रवाई के साथ धन की वसूली की जाएगी। यह जानकारी नागपुर में आयोजित महाराष्ट्र विधानमंडल की शीतकालीन सत्र में मंगलवार को विधान परिषद के प्रश्नकाल के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने लिखित उत्तर में दी।
शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रज्ञा सातव, सतेज पाटिल, भाई जगताप सहित कई सदस्यों ने प्रश्नकाल में यह मुद्दा उठाया था कि महिलाओं के लिए बनाई गई योजना में पुरुषों सहित गैर-पात्र लोगों ने भी फायदा उठा लिया, जिससे योजना के मूल उद्देश्य को नुकसान हुआ।
राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि संबंधित विभाग को महाराष्ट्र सिविल सेवा नियमावली के अनुसार उन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने और अवैध रूप से प्राप्त की गई राशि की वसूली शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए योजना का लाभ लिया या दूसरों को दिलाया, उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि उन महिला लाभार्थियों से धन की वसूली नहीं की जाएगी जिन्हें किसी प्रशासनिक कारणवश योजना से बाहर किया गया है या जिन्होंने स्वेच्छा से अपना नाम योजना से वापस ले लिया है। सरकार का मानना है कि इन महिलाओं ने कोई धोखाधड़ी या गलत जानकारी नहीं दी थी, इसलिए उनसे राशि वापस नहीं ली जाएगी।
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वपूर्ण महिला सशक्तिकरण पहल है, जिसके तहत 21 से 65 वर्ष आयु की पात्र महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से 1,500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर प्रोत्साहित करना है।






