पटाखों की बिक्री, आवेदन के लिए 10 अक्टूंबर तक की अवधि (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Gadchiroli News: आगामी दिवाली पर्व के मद्देनजर गड़चिरोली जिले के सभी इच्छुकों को अस्थायी पटाखा संग्रहण व बिक्री लाईसेंस के लिए आवेदन करने का आह्वान किया गया है। इस लाईसेंस की अनुमति 15 दिन के लिए रहेगी। आवेदन के लिए 10 अक्टूंबर यह अंतिम अवधी रहेगी। जिससे 10 अक्टूंबर के पूर्व जिलाधिकारी कार्यालय, गड़चिरोली में विहीत नमुने में आवेदन पेश करे, समय के पश्चात आनेवाले आवेदनों का विचार नहीं होगा। जिले के सभी अस्थायी लाईसेंस धारक ही नए से आवेदन करे, ऐसा आह्वान जिलाधिकारी ने किया है।
इस दौरान संबंधित तहसीलदार तथा नगर परिषद, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत यह आवेदनकर्ता के बिनती के अनुसार नियोजित जगह की सुरक्षितता के दृष्टि से जांच कर नाहकरत प्रमाणपत्र दे, पुलिस अधीक्षक नियमों के तहत आवेदनकर्ता को चारित्र्य प्रमाणपत्र निर्गमित करे, आवेदन के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय का चारित्र्य प्रमाणपत्र, तहसीलदार कार्यालय की रिपोर्ट, स्थानीय स्वराज्य संस्था का नाहकरत प्रमाणपत्र, नियोजित जगह का अभिलेख, आवेदनकर्ता का आधार कार्ड व 2 पासपोर्ट फोटो जोडना अनिवार्य है।
इमारत या जगह जगह स्वयं की मालिकाना न होने पर घर मालिक का संमतीपत्र भी पेश करना पडेगा। पटाखों की दूकान अग्नीप्रतिरोधक साहित्य से निर्माण करना, बंद तथा सुरक्षित जगह हो, दुकाने आपास में कम से कम 3 मीटर दूरी पर तथा संरक्षित क्षेत्र से किमान 50 मीटर दूरी पर होना आवश्यक है। दुकाने आमने सामने न हो, दुकान के परिसर में तेल, गैस या खुले दिए का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। केवल दिवार या छत को लगे बिजली बल्क का ही उपयोग किया जा सकेगा।
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जिवित बिजली तारा खुले स्वरूप में न हो, प्रत्येक दूकान को स्वतंत्र बिजली स्विच हो तथा सभी दुकान के लिए एक मास्टर स्विच होना अनिवार्य है। दूकानों के 50 मीटर के परिसर में आतिषबाजी पर पाबंदी रहेगी। वहीं एक जगह केवल 50 दूकानों के लिए अनुमति रहेगी। ऐसी सूचना दी गई है। आवेदनकर्ता सभी दस्तावेज व शर्तो की पूर्ति कर समय पर आवेदन करे, ऐसा आह्वान अतिरिक्त जिलादंडाधिकारी सुनील सूर्यवंशी ने किया है।