पूर्व मंत्री बच्चू कडू को हाईकोर्ट से राहत (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Amravati News: अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष पूर्व मंत्री बच्चू कडू को सहकारिता अधिनियम की धारा 79 के तहत संभागीय सहनिबंधक ने नोटिस जारी किया था कडू ने इस नोटिस को मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में चुनौती दी थी। अब अदालत ने इस नोटिस और इसके आधार पर कडू के खिलाफ संभावित कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी।
उल्लेखनीय है कि दो महीने पहले, संभागीय सहनिबंधक ने बच्चू कडू को अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद के लिए अवैध घोषित किया था। कडू ने इस आदेश को मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में चुनौती दी थी। इस याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने उस आदेश पर रोक लगा दी थी।
उनका अध्यक्ष पद बरकरार था। अब एक बार फिर संभागीय सहनिबंधक ने कडू को नोटिस जारी किया है। उन्होंने इस नोटिस को चुनौती दी है।
याचिका के अनुसार, सहनिबंधक ने यह नोटिस जारी करते हुए आरोप लगाया है कि कडू ने कुछ दस्तावेज जमा नहीं किए। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन से दस्तावेज मांगे गए थे। कडू का कहना है कि उनके पास मांगे गए दस्तावेज नहीं हैं, क्योंकि वे दस्तावेज बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसलिए याचिका में दावा किया गया है कि यह नोटिस अवैध है। इस आधार पर उन्होंने नोटिस को अवैध घोषित करने की मांग की है।
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इस मामले में अदालत ने सहकारिता एवं विपणन विभाग के सचिव, संभागीय सहनिबंधक, जिला उपनिबंधक और अमरावती मध्यवर्ती सहकारी बैंक को नोटिस जारी किए थे। मंगलवार को न्यायमूर्ति प्रुल्ल खुबालकर के समक्ष हुई इस मामले की सुनवाई में अदालत ने इस नोटिस पर रोक लगाने और इसी आधार पर कडू के खिलाफ संभावित कार्रवाई को स्थगित करने के आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी। कडू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एल. खापरे और एड. पी.ए. कडू ने दलीलें रखीं।