मुंबई: भारत इस साल यानी 15 अगस्त 2023 (15 August 2023) को अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। यह भारत देश का राष्ट्रीय पर्व है जिसकी तैयारियां शुरू होने लगी हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त को हमारे देश में स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अलावा सरकारी भवन- ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस आदि जगहों पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है, लेकिन इसके नियम भी हैं। तिरंगा फहराने और उसे उतारने को लेकर भारत सरकार की ओर से नियम बनाए गए हैं। साल 2002 में भारतीय ध्वज संहिता को लागू किया गया था।
तिरंगा फहराने और उतारने के है क्या हैं नियम?
ध्वजारोहण के कुछ खास नियम हैं। नियम के मुताबिक ध्वजारोहण के लिए एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जाना चाहिए जो कि इन नियमों का पालन कर सके। झंडे को सूर्यास्त से पहले पहले फहराना चाहिए, सूर्यास्त के बाद इसकी मनाही है। तिरंगे को फहराने के साथ ही उसको उतारते समय भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस तिरंगे का उपयोग किया जा रहा है वो कहीं भी कटा-फटा नहीं होना चाहिए और साथ ही वह कहीं से भी गन्दा नहीं होना चाहिए।
क्या है भारतीय ध्वज संहिता ?
भारतीय ध्वज संहिता को 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया। इसके अंतर्गत बहुत से नियमों को लागू किया गया। इन नियमों में कुछ प्रमुख हैं-
अगर आप भी इस बार ध्वजारोहण करने वाले हैं तो भारतीय ध्वज संहिता 2002 को मर्यादित और नियमों के अनुसार फहरा सकते हैं। झंडा फहराने के बाद झंडा को उतारने के समय भी नियमों का पालन करें।