
पवन कल्याण (फोटो-सोर्स,सोशल मीडिया)
Pawan Kalyan Personality Rights: दक्षिण भारत के मशहूर अभिनेता और आंध्र प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे दो दिन के अंदर उन सभी लिंक्स की डिटेल्स जमा करें, जो पवन कल्याण की बिना अनुमति के फोटो, वीडियो या कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं।
कोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया कंपनियों को एक हफ्ते के अंदर इन लिंक्स पर कार्रवाई करनी होगी। यदि किसी प्लेटफॉर्म को कोई तकनीकी या अन्य समस्या आती है, तो वे सीधे शिकायतकर्ता के पास संपर्क कर सकते हैं। यह मामला ‘इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021’ के तहत निपटाया जाएगा। अगली सुनवाई 22 दिसंबर को तय की गई है।
पवन कल्याण ने अदालत में मांग की कि उनकी नाम, पहचान और आवाज का बिना अनुमति व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पर कई कंपनियां अभिनेता के AI वीडियो, फोटो और अन्य कंटेंट का इस्तेमाल कर रही हैं। कुछ अश्लील और गैरकानूनी साइटों पर भी उनकी फोटोज और वीडियो पोस्ट किए गए हैं, जिससे स्टार की इमेज प्रभावित हो रही है।
इससे पहले बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने भी पर्सनैलिटी राइट्स सुरक्षित करने के लिए अदालत का सहारा लिया है। इनमें अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय, अनिल कपूर, सुनील शेट्टी और अभिषेक बच्चन शामिल हैं। हाल ही में सलमान खान ने भी कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी कंपनियां बिना अनुमति उनके नाम, फोटो और वीडियो का इस्तेमाल करके मुनाफा कमा रही हैं।
पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन न केवल कलाकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उनके व्यावसायिक अधिकारों का भी हनन करता है। बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री में यह मामला लगातार चर्चा में है, क्योंकि सोशल मीडिया पर AI और डिजिटल कंटेंट का दुरुपयोग तेजी से बढ़ रहा है।
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पवन कल्याण के इस कदम को स्टार्स और उनके फैंस ने भी सराहा है। सोशल मीडिया कंपनियों के लिए यह चेतावनी है कि बिना अनुमति किसी भी सेलिब्रिटी का फोटो, वीडियो या AI कंटेंट पब्लिश करना कानूनी समस्या पैदा कर सकता है। यह फैसला भविष्य में भारत में पर्सनैलिटी राइट्स और डिजिटल कंटेंट के इस्तेमाल के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)






