आईटीआर फाइलिंग (सौ. सोशल मीडिया )
एसेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न 1 से 7 तक सभी फॉर्म नोटिफाई हो चुके हैं। सैलरीड एम्पॉलयी से फॉर्म-16 लेने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर भर सकते हैं। फॉर्म-16 एक सर्टिफिकेट है, जिसमें आपकी ईयरली सैलरी, टैक्स लायबिलिटी और डिडक्शन होती है।
फॉर्म-16 2 हिस्सो में बंटा हुआ होता है। पहले से पर्सनल डिटेल्स, एम्पॉलयर, तिमाही आधार पर टैक्स डिडक्शन और डिपॉजिट की जानकारी होती है। दूसरे में एम्पॉलयी की सैलरी की विस्तृत जानकारी होती है। सेक्शन 10, सेक्शन 80 सी और सेक्शन सीडी के अंतर्गत डिडक्शन की भी जानकारी होती है। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं हो, तो भी कुछ डॉक्यूमेंट की मदद से आईटीआई भर सकते हैं।
फॉर्म 16 के बिना रिटर्न भरने के लिए कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स जुटाने होंगे, जो आपकी इनकन, टैक्स और डिडक्शन की जानकारी दे सकें। इनमें फॉर्म 26 एएस सबसे जरूरी है। ये एक टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट होता है, जिसमें आपसे काटे गए टैक्स की पूरी जानकारी होती है। फॉर्म 26 एएस में टीडीएस और टीसीएस के बारे में डिटेल्स होती है। इसमें व्यक्ति के एडवांस टैक्स और हाई वैल्यू के ट्रांसेक्शन की डिटेल होती है।
सबसे पहले https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ लिंक पर जाएं, तो इनकम टैक्स का ई-फाइलिंग पोर्टल हैं।
इसके बाद My Account ऑप्शन में View Form 26 AAS की लिंक पर क्लिक करें।
एसेसमेंट ईयर का सिलेक्शन कर View Time पर क्लिक करें।
Download ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड करें।
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in और www.incometax.gov.in पर इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए फॉर्म 16 अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यहां आपको लॉगिन कर सही टैक्स रिजीम चाहे नया हो या पुराना वो सिलेक्ट करना होगा और अपनी इनकम के सोर्स के अनुसार सही आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन करना होगा। वेबसाइट पर मैक्सिमम डिटेल्स, जैसे सैलरी, इंटरेस्ट और टीडीएस, पहले से भी हुई मिलती है। आपको इसे फॉर्म 26 एएस और बाकी डॉक्यूमेंट्स से मिलाना होगा।