12.75 लाख रुपए से अधिक आय पर कितना लगेगा टैक्स, फोटो ( सो. सोशल मीडिया )
नवभारत डेस्क: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा।
इसके अलावा, 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन को शामिल करने के बाद कुल कर-मुक्त आय की सीमा 12.75 लाख रुपये तक हो जाती है। यानी, जिनकी सालाना सैलरी 12.75 लाख रुपये तक है, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा।
इसके साथ ही, सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की भी घोषणा की है। अब सवाल यह उठता है कि यदि किसी व्यक्ति की आय 12.75 लाख रुपये से अधिक है, तो उसे कितना टैक्स भरना होगा? आइए इसे विस्तार से समझते हैं।
अगर किसी टैक्सपेयर्स की सालाना सैलरी 12.75 लाख रुपए से सिर्फ एक रुपया भी ज्यादा होती है, तो उसे कितना टैक्स भरना पड़ेगा? इसका हिसाब लगाएं तो उसे कुल टैक्स के रूप में 76,000 रुपए का भुगतान करना होगा।
अगर आपकी सालाना आय 12.75 से अधिक मतलब 13 लाख रुपये है, तो आप 16 लाख रुपये वाले टैक्स स्लैब में आ जाएंगे, जहां आपको अपनी सैलरी का 15% टैक्स देना होगा। फिलहाल अभी के समय में 16 लाख रुपये के सलाना आय पर 1.70 लाख रुपये टैक्स लगता था, लेकिन अब यह घटकर 1.20 लाख रुपये रह गया है।
वहीं, अगर आपकी सालाना आय 20 लाख रुपये है, तो आपको कितना टैक्स देना होगा? वर्तमान में, 16 लाख से अधिक सालाना कमाने वाले लोग 20 लाख रुपये के टैक्स स्लैब में आते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित मौजूदा टैक्स दर के अनुसार, 20 लाख रुपये की आय पर 20% की दर से 2.90 लाख रुपये का टैक्स देना पड़ता है। हालांकि, नए बदलाव के बाद यह टैक्स घटकर 2 लाख रुपये रह जाएगा।
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20 लाख रुपये से अधिक कमाने वालों के लिए सरकार ने नया टैक्स स्लैब निर्धारित किया है, जो 24 लाख रुपये तक की आय वालों पर लागू होगा। इस श्रेणी में आने वाले करदाताओं को 25% टैक्स चुकाना होगा। वर्तमान में, इस टैक्स स्लैब के तहत लोगों को 4.10 लाख रुपये तक का टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन नए फैसले के बाद अब उन्हें केवल 3 लाख रुपये का ही भुगतान करना होगा।
अब हम 24 लाख रुपए से ज्यादा जो सालाना कमाते हैं उनकी बात करें तो, उन्हें कितनी टैक्स देनी होगी? उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सालाना 50 लाख रुपए कमाता है, तो उस पर 30% टैक्स लगेगा।
वर्तमान नियमों के तहत, इतनी आय पर उसे 11.90 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता है। लेकिन नए बदलाव के बाद, उसे अब 10.80 लाख रुपए टैक्स चुकाना होगा।