Driving License को कैसे करें ऑप्लाए। (सौ.Design)
FIR for lost DL: अगर आप सड़क पर निकलने ही वाले हों और अचानक एहसास हो कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) गायब है, तो यह पल किसी डरावने सपने जैसा लग सकता है। यह छोटा-सा कार्ड भले ही मामूली दिखे, लेकिन इसके बिना सड़क पर गाड़ी चलाना बड़ा जोखिम है। मगर चिंता की कोई बात नहीं सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है जिससे आप आसानी से डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। आइए जानते हैं इस पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से।
जैसे ही आपको पता चले कि आपका DL खो गया है, सबसे पहले अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाएं और गुमशुदा रिपोर्ट (Lost Report) या FIR दर्ज कराएं। पुलिस द्वारा दी गई यह रिपोर्ट साबित करती है कि लाइसेंस अनजाने में खो गया है और उसका किसी तरह का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। यही रिपोर्ट आगे डुप्लीकेट DL के आवेदन के लिए आवश्यक होती है।
इसके बाद किसी नोटरी या राजपत्रित अधिकारी (Gazetted Officer) से एक शपथ पत्र तैयार करवाएं। इसमें यह स्पष्ट लिखें कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कब, कहां और कैसे खोया। यह दस्तावेज़ कानूनी रूप से आपकी सच्चाई और विश्वसनीयता का प्रमाण होता है।
जब आपके पास FIR और शपथ पत्र दोनों दस्तावेज़ तैयार हों, तो आप अपने RTO कार्यालय या ऑनलाइन Parivahan पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़:
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अगर आप मैन्युअली आवेदन करना चाहते हैं, तो अपने नज़दीकी RTO कार्यालय जाएं। वहाँ फॉर्म LLD भरकर, सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें और शुल्क जमा करें। अधिकारी आपके आवेदन की जांच करेंगे और सत्यापन के बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
सभी वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं के बाद आपका डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस तैयार होकर आपके पते पर डाक से भेज दिया जाएगा। इस पर “DUPLICATE” स्पष्ट रूप से अंकित होगा। आमतौर पर यह प्रक्रिया 2–3 सप्ताह में पूरी हो जाती है। तब तक आप Acknowledgement Receipt संभालकर रखें, जो अस्थायी रूप से लाइसेंस का प्रमाण होती है।