ड्राइविंग लाइसेंस (DL) खो जाने पर क्या करें, इस तरह से बना सकते हैं नया लाइसेंस

सबसे पहले अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस खोने की शिकायत दर्ज कराएं। FIR की एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें। यह आवेदन के समय आवश्यक होती है।
Driving licence
नए Driving licence को बनाने के लिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। (सौ. Freepik)
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नवभारत ऑटोमोबाइल डेस्क: अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) खो गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसे दोबारा बनवाने का प्रोसेस बेहद आसान है। आप कुछ सरल स्टेप्स फॉलो करके डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। आइए जानते हैं इस प्रक्रिया के बारे में।

1. FIR दर्ज करवाएं

सबसे पहले अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस खोने की शिकायत दर्ज कराएं। FIR की एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें। यह आवेदन के समय आवश्यक होती है।

2. RTO कार्यालय से संपर्क करें

जिस RTO (रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस) से आपका लाइसेंस जारी हुआ था, वहां जाकर प्रक्रिया शुरू करें।

3. आवेदन फॉर्म भरें

RTO कार्यालय से "डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस" के लिए आवेदन पत्र (Form LLD) प्राप्त करें। इसे सावधानीपूर्वक भरें और जरूरी दस्तावेज़ साथ लगाएं।

4. जरूरी दस्तावेज़ तैयार करें

डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए निम्न दस्तावेज़ अनिवार्य हैं:

  • FIR की कॉपी
  • पहचान प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड)
  • पता प्रमाण (जैसे बिजली बिल, राशन कार्ड)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पुराने लाइसेंस की जानकारी (यदि उपलब्ध हो)

5. फीस का भुगतान करें

डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तय शुल्क का भुगतान करें। यह फीस अलग-अलग राज्यों में भिन्न हो सकती है। ऑटोमोबाइल से जुड़ी अन्य खबरों के लिए यहां क्लिक करें

6. बायोमेट्रिक और वेरिफिकेशन

RTO में आपकी फोटो और बायोमेट्रिक विवरण लिया जाएगा। दस्तावेज़ों की जांच और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

7. डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करें

सभी चरण पूरे होने के बाद, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस आपको जारी कर दिया जाएगा। इसे प्राप्त करने में 7-15 कार्य दिवस लग सकते हैं।

ऑनलाइन प्रक्रिया (कुछ राज्यों में उपलब्ध)

कुछ राज्यों में यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी की जा सकती है।

  • परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • "डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस" का विकल्प चुनें।
  • फॉर्म भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें और शुल्क का भुगतान करें।
  • इसके बाद, लाइसेंस आपके पते पर डाक से भेज दिया जाएगा।
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