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मुंबई : मुंबई की एक विशेष अदालत ने पुणे के भोसरी भूमि घोटाला मामले में एनसीपी नेता एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) के दामाद गिरीश चौधरी (Girish Chaudhary) की जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले अदालत ने इस मामले में अपना आदेश नौ फरवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।
बता दें कि, गिरीश चौधरी को ईडी ने जुलाई 2021 में पुणे के भोसरी भूमि घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुणे स्थित कार्यकर्ता हेमंत गावंडे ने 2017 में एक याचिका दायर की थी और आरोप लगाया गया था कि खडसे ने राजस्व मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया था। उन्होंने पुणे के पास भोसरी में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) में एक रिश्तेदार के नाम पर तीन एकड़ का प्लॉट 3.75 करोड़ रुपये में खरीदा था, जबकि बाजार मूल्य 40 करोड़ रुपये था।
Special PMLA court in Mumbai rejects the bail plea of Girish Chaudhri, son-in-law of NCP leader Eknath Khadse, in connection with Pune's Bhosari land scam matter — ANI (@ANI) February 18, 2022
उल्लेखनीय है कि, इससे पहले ईडी ने 27 अगस्त को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खडसे, उनकी पत्नी मंदाकिनी खडसे, उनके दामाद गिरीश चौधरी और अन्य की 5.73 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। कुर्क की गई संपत्तियों में एक बंगला, तीन आवासीय फ्लैट, सात जमीन के टुकड़े 4.86 करोड़ रुपये और 86.28 लाख रुपये के बैंक बैलेंस के रूप में संपत्तियां शामिल हैं।






