
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
Thane Bonded Labour News: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बाल बंधुआ मजदूरी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक 11 साल के आदिवासी लड़के को कथित तौर पर बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। पुलिस ने मंगलवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
शाहपुर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने पुलिस में दर्ज शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि लड़के के पिता ने ही उसे कथित तौर पर एक पशुपालक के यहां काम करने के लिए मजबूर किया था। यह काम करने के लिए लड़के को मात्र 2,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किए जाने की बात सामने आई है।
यह मामला सोमवार को सामने आया, जब बाल विवाह और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अभियान संचालित करने वाले एक आदिवासी संगठन ने लड़के को देखा। यह लड़का पालघर जिले का निवासी बताया गया है। संगठन के सदस्यों ने लड़के को एक गांव में बकरियां चराते हुए पाया, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी और शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्राप्त शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में लड़के के पिता और उसके नियोक्ता (पशुपालक) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 146 (अवैध अनिवार्य श्रम) के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अतिरिक्त, आरोपियों पर बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम (Bonded Labour Abolition Act) की संबंधित धाराओं के तहत भी केस दर्ज किया गया है।
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साथ ही, बाल श्रम अधिनियम (Child Labour Act) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) की संबंधित धाराओं का भी उपयोग किया गया है।
पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच अभी भी जारी है। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। शाहपुर पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को हिरासत में लेने की उम्मीद है।






