'हेरिटेज ट्री को जिंदा रखने का दें शपथपत्र', हाई कोर्ट ने नागपुर महानगर पालिका को दिया आदेश

Nagpur High Court News: नागपुर के मानकापुर स्टेडियम को अत्याधुनिक बनाने लिए सैकड़ों पेड़ों की हो रही कटाई को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में कोर्ट ने मनपा से शपथपत्र मांगा है।
High Court order Nagpur Municipal Corporation regarding Heritage Tree
बरगद का पेड़ (सोर्स: सोशल मीडिया)
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Nagpur News: नागपुर के मानकापुर स्टेडियम को अत्याधुनिक बनाने के लिए भले ही प्रस्तावित योजना पर अमल करने का निर्णय लिया गया हो लेकिन इसके लिए सैकड़ों पेड़ों की हो रही कटाई को लेकर अब स्थानीय नागरिकों के साथ ही प्रीति पटेल ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।

याचिका पर सुनवाई के दौरान पांचपावली के ठक्करग्राम में बनाई जा रही ई-लाइब्रेरी के लिए मनपा द्वारा किए जा रहे पेड़ के ट्रांसप्लांटेशन को लेकर मामला अटका है। इस मामले में हाई कोर्ट नागपुर खंडपीठ ने इस हेरिटेज ट्री को स्थानांतरित करने के बाद उसका ध्यान रखने और जिंदा रखने को लेकर संबंधित अधिकारी के नाम सहित शपथपत्र दायर करने के निर्देश मनपा को दिए।

हाई कोर्ट ने हेरिटेज पेड़ और ई-लाइब्रेरी को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी जिस पर मनपा के वकील अधिवक्ता जैमिनी कासट ने ई-लाइब्रेरी का पूरा प्लान ही प्रस्तुत किया था। कोर्ट ने इस समय तो पेड़ बचाकर निर्माण का सुझाव दिया था किंतु अब स्थानांतरण के बाद उसके जिंदा रहने का शपथपत्र मांगा है।

अधिकारी की गारंटी जरूरी

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मनपा को समय देते हुए कहा कि हेरिटेज पेड़ स्थानांतरित करने के बाद उसे नुकसान नहीं होगा इसकी गारंटी होनी चाहिए। यह गारंटी संबंधित अधिकारी के नाम सहित होनी चाहिए। गत सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ई-लाइब्रेरी के प्लान पर समीक्षा की। कोर्ट का मानना था कि प्लान में कुछ अनावश्यक बातों के लिए निर्माण का विकल्प रखा है। उसे हटाया जा सकता है।

ऐसे में कोर्ट ने प्लान में सुधार करने की हिदायत मनपा को दी। अन्यथा प्रकल्प रुकने के मौखिक संकेत भी दिए थे। मनपा के उपायुक्त गणेश राठौड़ ने प्रस्तुत हलफनामा में बरगद के इस हेरिटेज पेड़ को उत्तर नागपुर के पांचपावली से निकालकर अमरावती रोड स्थित कैम्पस में ले जाकर प्रत्यारोपण किए जाने की जानकारी दी थी।

नक्शे के अनुसार पार्किंग स्थल पर पेड़

पिछली सुनवाई के दौरान विशेषज्ञ की रिपोर्ट का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि वास्तविक रूप में हेरिटेज बरगद का पेड़ नक्शे के अनुसार पार्किंग स्थल में आ रहा है। ऐसे में इसे वहीं सुरक्षित किया जा सकता है किंतु मनपा की पैरवी कर रहे अधिवक्ता जैमिनी कासट ने कहा कि यह भले ही पार्किंग में दिखाई दे रहा हो किंतु इसके ऊपर भी कुछ निर्माण कार्य किया जाना है। ऐसे में निर्माण को भविष्य में क्षति पहुंचने से इनकार नहीं किया जा सकता है।

मनपा के हलफनामा में बताया गया था कि वृक्ष के पुन:रोपण के कार्य की सम्पूर्ण कार्यप्रणाली विशेषज्ञ चिंचमालतपुरे के निरीक्षण और मार्गदर्शन में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्यारोपण के बाद इस वृक्ष के अस्तित्व के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा।

विचाराधीन वृक्ष के प्रत्यारोपण हेतु मनपा के डीपीडीसी विभाग के कार्यकारी अभियंता ने दिलीप चिंचमालतपुरे से विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्राप्त किया था। विशेषज्ञ ने 22 जुलाई 2025 के पत्र द्वारा प्रस्तावित प्रत्यारोपण हेतु लिखित मार्गदर्शन प्रदान किया।

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