प्लास्टिक प्रतिबंध के नियमों की उड़ रही धज्जिया (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Thane News: महाराष्ट्र सरकार द्वारा लागू किए गए प्लास्टिक प्रतिबंध नियम और केंद्र सरकार के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 के बावजूद मीरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्र में इन नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है। भाजपा के मीरा – भाईंदर विधानसभा क्षेत्र प्रमुख एड. रवि व्यास ने मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाविनोद सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए प्लास्टिक पर लगे प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराने तथा दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
सरकारी नियमो के अनुसार एकल उपयोग प्लास्टिक पर 1 जुलाई 2022 से स्ट्रॉ, कटलरी, थर्मोकोल वस्तुएं, प्लास्टिक झंडे, रैपिंग फिल्म आदि पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। कैरी बैग की मोटाई 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले कैरी बैग प्रतिबंधित किए गए हैं। 1 जुलाई 2024 से सभी प्लास्टिक कैरी बैग और पैकेजिंग पर निर्माता की जानकारी और मोटाई का विवरण देना अनिवार्य. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत उल्लंघनकर्ताओं को 5 साल की कैद या 1 लाख रुपए तक जुर्माना, साथ ही प्रतिदिन 15,000 अतिरिक्त दंड के सजा का प्रावधान है।
नियमों के बावजूद अनेक दुकानदार अभी भी अवैध प्लास्टिक बैग का उपयोग कर रहे हैं. थोक विक्रेताओं और निर्माताओं पर कार्रवाई न होने से यह अवैध धंधा फल-फूल रहा है. मनपा द्वारा छापेमारी और जुर्माना अभियान केवल औपचारिकता साबित हो रहे हैं। कुछ नागरिकों का आरोप है कि मनपा के कुछ अधिकारी दुकानदारों व निर्माताओं से रिश्वत लेकर उन्हें संरक्षण देते हैं। इसी वजह से प्लास्टिक प्रतिबंध का असर जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देता।
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एड.रवि व्यास ने अपने पत्र में मांग की है कि नियमित और औचक निरीक्षण कर दुकानदारों व थोक विक्रेताओं पर कार्रवाई हो। प्रत्येक वार्ड में अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। पुलिस की मदद से अवैध प्लास्टिक आपूर्ति करने वालों को पकड़कर सख्त सजा दी जाए। बारकोड/क्यूआर कोड नियमों का पालन सुनिश्चित हो। रिश्वतखोरी की शिकायतों की जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो। नागरिकों व व्यापारियों में जागरूकता अभियान चलाया जाए। पर्यावरणविदों का मानना है कि यदि मनपा ने अब भी सख्त कदम नहीं उठाए, तो बढ़ते प्लास्टिक कचरे से न केवल पर्यावरण बल्कि नागरिकों का स्वास्थ्य भी गंभीर रूप से प्रभावित होगा।