

Bombay High Court Kanjurmarg Dumping Ground: मुंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उपनगर कांजुरमार्ग स्थित कचरा फेंकने के स्थल को बंद करने का आदेश देने की चेतावनी दी तथा क्षेत्र में प्रदूषण एवं स्वास्थ्य जोखिम को लेकर 'ढीला-ढाला' रवैया अपनाने के लिए राज्य सरकार और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को आड़े हाथ लिया।
न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरती साठे की पीठ ने राज्य सरकार और बीएमसी को फटकार लगाते हुए कहा कि यदि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के उल्लंघन की बात स्थापित होती है, तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।
अदालत ने कहा कि अब समय आ गया कि हम मानव जीवन की कद्र करें। हम विस्तृत आदेश पारित करेंगे। इस कचरे के पहाड़ को बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।