
चुनाव में वित्तीय अनियमितता बर्दाश्त नहीं (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Gondia Municipal Council: गोंदिया नगर परिषद व नगर पंचायत के आम चुनावों की घोषणा हो चुकी है और 4 नवंबर से आचार संहिता लागू हो गई है।गोंदिया जिले में दो नगर परिषदों और दो नगर पंचायतों में चुनाव होंगे। नगर परिषद में चुनाव प्रक्रिया स्वच्छ व पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के निर्देश जिलाधीश प्रजीत नायर ने गोंदिया नगर परिषद चुनाव समीक्षा बैठक में दिए।
इस अवसर पर चुनाव निर्णय अधिकारी व उपविभागीय अधिकारी चंद्रभान खंडाईत, तहसीलदार शमशेर पठान, श्रीकांत कांबले और मुख्य अधिकारी संदीप बोरकर उपस्थित थे।जिलाधीश ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने का पूरा ध्यान रखा जाए।साथ ही, किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो, इसके लिए समुचित पुलिस व्यवस्था की जाए।
चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए फ्लाइंग स्पॉट टीम को सक्रिय रखा जाए, साथ ही, जिले में पत -संस्था, सहकारी बैंकों और निजी पत संस्थाओं के माध्यम से चुनाव के दौरान कोई वित्तीय अनियमितता न हो, इसका भी ध्यान रखा जाए।उन्होंने इस अवसर पर यह भी निर्देश दिए कि यदि ऐसी कोई अनियमितता हो, तो संबंधित विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उनके ध्यान में लाया जाए।
नामांकन पत्र प्रतिदिन दोपहर 3 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। 17 नवंबर को नामांकन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि है।18 नवंबर को उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच और वैधता की जांच की जाएगी।उम्मीदवारों के पास 19 से 21 नवंबर तक दोपहर 3 बजे तक अपने नामांकन पत्र वापस लेने का समय होगा।इसके बाद, तीन दिनों के भीतर अदालत में अपील 3 दायर की जा सकेगी। चुनाव चिन्ह 26 नवंबर को दिया जाएगा।उसी दिन ।उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी।मतदान 2 दिसंबर को और न मतगणना 3 दिसंबर को होगी।जिसे लेकर जिले में बैठक आयोजित की गई।
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