कैदियों के 2 गुटों के बीच छिड़ी बहस। (सौजन्यः सोशल मीडिया)
बीड: सोमवार को बीड जिला सेंट्रल जेल में कैदियों के दो समूहों के बीच झगड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि इसके बाद कुछ कैदियों की पिटाई भी की गई। बताया जा रहा है कि संतोष देशमुख हत्याकांड के आरोपी वाल्मिक कराड और सुदर्शन घुले की भी महादेव गीते और अक्षय आठवले ने पिटाई की थी। संतोष देशमुख की हत्या के मामले में आरोपी वाल्मिक कराड, सुदर्शन घुले, सुधीर सांगले, जयराम चाटे, प्रतीक घुले, महेश केदार बीड जिला जेल में हैं।
इसके साथ ही नकली नोट मामले में आरोपी अक्षय आठवले और बापू आंधले हत्याकांड में आरोपी महादेव गीते समेत कुछ अन्य आरोपी भी हैं। सुबह के समय कैदियों के दो गुटों के बीच बहस छिड़ गई। इस दौरान सुदर्शन घुले और वाल्मिक कराड की पिटाई किए जाने की जानकारी सामने आई है। घटनास्थल पर मौजूद जेल कर्मचारियों ने समय रहते हस्तक्षेप किया और कैदियों को वहां से हटाया। अब जेल प्रशासन ने इस मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी है और कहा है कि उनके दिशा-निर्देश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि महाराष्ट्र के बीड जिले की एक अदालत में सरपंच संतोष देशमुख मर्डर केस में देश के मशहूर वकील उज्ज्वल निकम बुधवार को पेश हुए। उन्होंने इस केस से जुड़े अहम प्राथमिक तथ्य प्रस्तुत किए। इस चर्चित हत्याकांड में विशेष लोक अभियोजक के रूप में अपनी नियुक्ति के बाद पहली बार वे अदालत के समक्ष पेश हुए।
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29 जून को रात करीब 8.30 बजे आरोपियों ने षडयंत्र रचकर मृतक बापू आंधले और ज्ञानबा गित्ते को परली के बैंक कॉलोनी में आरोपी महादेव गित्ते के घर बुलाया। वहां बबन गिट्टे और दिवंगत सरपंच बापू आंधले को गाली दी गई और पूछा गया, ‘क्या आप पैसे लाए हैं?’ इस पर बापू आंधले ने कहा, ‘अपनी मां को मत डांटो।’ जैसे ही बापू आंधले ने कहा कि उन्हें गाली न दें, बबन गिट्टे ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और बापू आंधले के सिर में गोली मार दी।
इसी बीच राजाभाऊ नेहारकर ने दरांती से अंधे व्यक्ति के सिर पर वार कर दिया। आंधले की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद महादेव गिट्टे ने आंधले के साथ मौजूद ज्ञानबा गिट्टे को गोली मार दी। ज्ञानबा गिट्टे को सीने के दाहिने हिस्से में गोली लगी थी। तभी मुकुंद गिट्टे और राजेश वाघमोड़े ने ज्ञानबा गिट्टे की पिटाई शुरू कर दी। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले में पुलिस ने बबन गिट्टे समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास सहित भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। ये वही आरोपी हैं जिन्होंने जेल में मारपीट की।