राजनीति: उम्मीदवारों को मिलेंगे चुनाव चिन्ह, नेता और कार्यकर्ता हुए सक्रिय, बजेंगे प्रचार के भोंपू

Amravati Municipal Elections 2025: अमरावती निकाय चुनाव में आज 1,439 उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह वितरित होंगे। जिले में प्रचार की शुरुआत, ग्रामीण इलाकों में भोंपू बजेंगे और सिर्फ 4 दिन का प्रचार होगा।
उम्मीदवारों को मिलेंगे चुनाव चिन्ह
उम्मीदवारों को मिलेंगे चुनाव चिन्ह (सौजन्यः सोशल मीडिया)
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Amravati Politics: आगामी स्थानीय निकाय चुनाव2 नगर पंचायत एवं 10 नगर पालिकाकी चुनावी प्रक्रिया के तहत बुधवार, 26 नवंबर को चुनाव मैदान में उतरे 1,362 सदस्य पद के उम्मीदवारों और 77 नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को निर्वाचन विभाग की ओर से चुनाव चिन्ह वितरित किए जाएंगे। इसके बाद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बुधवार से चुनावी भोंपू गूंजने लगेंगे। हालांकि नामांकन भरने और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 21 नवंबर के बाद से ही कई निर्दलीय उम्मीदवार डोर-टू-डोर प्रचार में सक्रिय हो चुके थे, लेकिन चुनाव चिन्ह न मिलने के कारण प्रचार अभियान उतना प्रभावी नहीं हो पा रहा था।

उम्मीदवारों व कार्यकर्ताओं ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “हाथ में झंडा या पहचान चिन्ह न हो तो प्रचार का मजा नहीं आता।” आज दोपहर के बाद चुनावी चिन्ह प्राप्त होते ही कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखने को मिलेगा। इसी के साथ सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार के दौरान भोंपू बजाने की अनुमति भी प्रदान की जाएगी। 26 से 30 नवंबर तक ही उम्मीदवारों को निर्वाचन प्रचार का अवसर मिलेगा।

12 नगराध्यक्ष और 278 सदस्य पदों के लिए 1,439 उम्मीदवार मैदान में

21 नवंबर को नामांकन वापसी के बाद सदस्य पद हेतु 1,362 और नगराध्यक्ष पद हेतु 77कुल 1,439 उम्मीदवार चुनाव मैदान में डटे हैं। कुछ उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों में तकनीकी त्रुटियों के चलते मामले न्यायालय में लंबित हैं, जिनकी सुनवाई बुधवार तक संभावित है। ऐसे में अंतिम उम्मीदवार संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है। चुनाव चिन्ह वितरण के बाद सभी उम्मीदवार जोरदार प्रचार की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सीमित समय के कारण निर्दलीय उम्मीदवारों में हल्की निराशा भी देखी जा रही है।

सिर्फ 4 दिन का मिलेगा प्रचार का अवसर

नगर पंचायत / नगर परिषद के उम्मीदवारों को 26 नवंबर की दोपहर को चुनाव चिन्ह वितरित किए जाएंगे। इसके बाद सभी उम्मीदवार अपने चुनाव क्षेत्रों में बैनर, झंडे व प्रचार सामग्री लगा सकेंगे। प्रचार के लिए 27, 28, 29 नवंबर की तिथियाँ मिलेंगी, जबकि 30 नवंबर की शाम 5 बजे तक ही प्रचार की अनुमति रहेगी।

चुनाव के 48 घंटे पूर्व प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा

इस प्रकार उम्मीदवारों को प्रभावी चुनाव प्रचार के लिए कुल सिर्फ चार दिन मिल पाएंगे। 2 दिसंबर को जिले के 148 मतदान केंद्रों पर 3,68,56 (तीन लाख अड़सठ हज़ार छप्पन) मतदाता अपने नए जनप्रतिनिधियों का चयन करेंगे।

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