
गडाख मामले में बरी (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Maharashtra Political News: अहिल्यानगर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने सोनाई-करजगांव समेत 18 गांवों की क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना के सुचारू संचालन की मांग को लेकर वर्ष 2019 में सोनाई-राहुरी मार्ग पर रास्ता रोकने के मामले में पूर्व मंत्री एवं विधायक शंकरराव गडाख सहित सात आरोपियों को बरी कर दिया है। सोनाई-करजगांव समेत 18 गांवों की रीजनल वॉटर सप्लाई स्कीम बार-बार बंद होने के कारण ग्रामीणों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा था।
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण का ध्यान कई बार आकर्षित किए जाने के बावजूद स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। इसी के चलते प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन की पूर्व सूचना भी दी गई थी, लेकिन आरोप है कि सरकारी स्तर पर पुलिस के माध्यम से इसे दबाने का प्रयास किया गया।
इसके बावजूद शंकरराव गडाख के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने सोनाई-राहुरी रोड पर अभूतपूर्व रास्ता रोककर आंदोलन किया, जिससे प्रशासन को गंभीरता से संज्ञान लेना पड़ा। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण से ठोस आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद सोनाई पुलिस ने गडाख सहित सात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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प्रदर्शनकारियों की ओर से एडवोकेट महेश तवले, एडवोकेट संजय दुशिंग और एडवोकेट संजय वाल्हेकर ने पैरवी की। अदालत के फैसले के बाद नागरिकों ने शंकरराव गडाख के बरी होने पर खुशी व्यक्त की और भविष्य में भी नागरिक मुद्दों को लेकर संघर्ष में उनके साथ खड़े रहने का संकल्प जताया।






