-
शनि, 20 जून 2026 ई-पेपर
- Hindi News »
- India »
- Why Supreme Court Feel That Anti Dowry Law Is Ineffective And Prone To Misuse
दहेज विरोधी कानून अप्रभावी और दुरुपयोग का शिकार….सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा?
- Written By: अर्पित शुक्ला
Anti Dowry Law: सुप्रीम कोर्ट ने दहेज विरोधी कानून को लेकर गहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने इसे अप्रभावी और दुरुपयोग का शिकार बताया। कोर्ट ने कहा कि विरोधभास न्यायिक तनाव पैदा कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट (सोर्स- सोशल मीडिया)
Supreme Court on Anti Dowry Law: सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई के दौरान दहेज विरोधी कानून पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि यह देखते हुए कि दहेज की सामाजिक बुराई अभी भी समाज में व्याप्त है, यह दहेज विरोधी कानूनों के प्रभावी होने में असफलता को दर्शाता है। साथ ही, यह भी कहा कि कानून का दुरुपयोग महिलाओं द्वारा गलत इरादों के लिए किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि इस विरोधाभास को सुलझाने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे न्यायिक तनाव उत्पन्न हो रहा है।
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए इस गंभीर मुद्दे पर विचार व्यक्त किया। बेंच ने मामले में एक व्यक्ति और उसकी 94 साल की मां को दोषी ठहराया। यह मामला वर्ष 2001 का था, जिसमें एक 20 साल की महिला को कलर टीवी, मोटरसाइकिल और 15,000 रुपये नकद की दहेज मांग पूरी न करने पर जलाकर मार दिया गया था। लगभग 25 साल बाद इस मामले का निपटारा करते हुए कोर्ट ने पति को उम्रकैद की सजा सुनाई, लेकिन मां की वृद्धावस्था को देखते हुए उसे जेल भेजने से मना कर दिया।
फैसले में देरी पर चिंता
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले के फैसले में हुई देरी पर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने युवाओं में जागरूकता फैलाकर दहेज की बुराई से निपटने के लिए सामाजिक उपायों के लिए कई निर्देश दिए, क्योंकि कानून अब तक इस प्रथा को प्रभावी तरीके से रोकने में असफल रहा है। बेंच ने कहा कि एक ओर जहां दहेज कानून अप्रभावी साबित हुआ है, वहीं दूसरी ओर, दहेज निषेध अधिनियम के प्रावधानों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, खासकर IPC की धारा 498-A के साथ मिलकर, जो कि गलत इरादों को पूरा करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है।
सम्बंधित ख़बरें
खुशियों का मंडप बना हंगामे का अखाड़ा: 2 लाख कैश और पल्सर की मांग, दहेज के लालच में वापस लौटी बारात
यवतमाल आरक्षण अपडेट: SC के फैसले की आड़ में उपवर्गीकरण का विरोध, कृति समिति ने बुलाई पत्रकार परिषद
CJI Suryakant On Cyber Fraud: साइबर ठगों को बताया ‘परजीवी’, कहा- समाज के हित में इनका जेल में रहना जरूरी
दल-बदल करवा कर संविधान की धज्जियां उड़ा रही है बीजेपी और शिवसेना, सुप्रीम कोर्ट की देरी पर भड़की अंजलि दमानिया
कानून में बदलाव की आवश्यकता
बेंच ने कहा कि दहेज कानून की अप्रभाविता और दुरुपयोग के बीच यह विरोधाभास न्यायिक तनाव का कारण बनता है, जिसे तुरंत हल करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, यह भी कहा कि दहेज की कुप्रथा समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी है, और यह रातों-रात बदलने वाली बात नहीं है। इसके लिए सभी संबंधित पक्षों, जैसे विधायिका, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, न्यायपालिका और नागरिक समाज संगठन, से ठोस प्रयास की आवश्यकता है।
क्या था मामला?
मामला एक 20 वर्षीय महिला नसरीन का था, जिसे केरोसिन तेल डालकर आग लगाई गई थी। शादी के एक साल के भीतर उसकी मौत हो गई थी। ट्रायल कोर्ट ने उसके पति और सास को दोषी ठहराया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सजा को रद्द कर दिया और आरोपियों को बरी कर दिया। हाई कोर्ट का यह फैसला मरने वाली महिला के पिता के बयान पर आधारित था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी की शादी खुशी-खुशी हुई थी।
हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब दहेज के लिए उत्पीड़न साबित हो जाता है और यह भी साबित हो जाता है कि उत्पीड़न उसकी मौत से ठीक पहले हुआ था, तो गवाहों में से किसी एक का यह बयान कि वह “खुश थी” आरोपियों को दोषी होने से नहीं बचा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में “खुश-खुश” शब्द का उपयोग गुमराह करने वाला है। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी कहा कि पूरा बयान पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि मृतिका अपने पिता के कहने पर ही ससुराल वापस गई थी, जहां उसे मारपीट का सामना करना पड़ा और दहेज की मांग की गई।
हाई कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ‘खुशी-खुशी’ शब्द के इस्तेमाल से गुमराह हुआ लगता है। अगर पूरी गवाही को पढ़ा जाए, तो यह साफ होता है कि मृतिका को अपने पिता ने समझाया था और वह अपनी इच्छा से ससुराल वापस गई थी। वहां उसे दहेज की मांग की गई और मारपीट की गई।
यह भी पढ़ें- यमुना एक्सप्रेसवे पर 6 बसों और 3 कारों में लगी आग, कई लोग जिंदा जले, VIDEO देख दहल जाएगा दिल
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले को निपटने में 24 साल लग गए, और ऐसे कई और मामले होंगे जिनमें लंबी देरी हो रही है। पीठ ने सभी हाई कोर्ट से यह अनुरोध किया कि वे दहेज हत्या और संबंधित अपराधों के पेंडिंग मामलों की संख्या का आकलन करें और उनका जल्द से जल्द निपटारा करें।
Why supreme court feel that anti dowry law is ineffective and prone to misuse
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
Topics:
लेटेस्ट न्यूज़
कौन हैं परस्तू अहमदी, जिन्हें बिना हिजाब लाइव कॉन्सर्ट के बाद मिली 74 कोड़ों की सजा, लगा 2 साल का बैन
Jun 20, 2026 | 10:45 PMMessi की दीवानगी या हद से ज्यादा फैनगिरी? अर्जेंटीना के रंग में रंगी भेड़ का VIDEO वायरल
Jun 20, 2026 | 10:42 PM‘नदियों की सफाई के नाम पर हुआ हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार’, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा आरोप
Jun 20, 2026 | 10:39 PMपेड़ भी बचेंगे प्रोजेक्ट भी बनेगा, MMRDA ने 13.9 Km लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए बदला डिजाइन
Jun 20, 2026 | 10:29 PMबारिश में फंसे शख्स को कंधे पर बैठाकर सड़क पार कराई, कोलकाता का VIDEO देख लोग बोले- ये है असली Uber!
Jun 20, 2026 | 10:28 PMकानपुर के मशहूर ‘बोतल बाबा’ पर लगा दुष्कर्म के प्रयास का संगीन आरोप, मचा हड़कंप, देखें VIDEO
Jun 20, 2026 | 10:25 PMपरभणी मंदिर हादसा: मलबे से निकलीं अपनों की लाशें, 5 मृतकों की हुई पहचान; मातम में बदली खुशियां
Jun 20, 2026 | 10:23 PMवीडियो गैलरी

आसमान से जमीन पर आए सोने-चांदी के दाम! खरीदारी का सही मौका?, Video
Jun 20, 2026 | 08:18 PM
कई शहरों में पेट्रोल ने तोड़े रिकॉर्ड, डीजल का जानें हाल? नई रेट लिस्ट ने बढ़ाई लोगों की टेंशन!
Jun 20, 2026 | 08:05 PM
तेज प्रताप को सताया जान का डर, 8 खिलाड़ियों का लिया नाम! CM सम्राट चौधरी से सुरक्षा की करेंगे मांग- VIDEO
Jun 20, 2026 | 01:50 PM
डेटा खपत में नंबर-1 बना भारत, हर महीने 36 GB तक इंटरनेट उड़ा रहे हैं भारतीय; 5G नेटवर्क ने बदली तस्वीर-VIDEO
Jun 19, 2026 | 11:14 PM
क्या NEET पेपर लीक रोकने के लिए सरकार का फैसला सही था! हाईकोर्ट ने क्या कहा?
Jun 19, 2026 | 04:37 PM
लद्दाख में खड़े बाइकर्स के उड़े होश! भारत में रहकर चीन के टाइम जोन से कनेक्ट हुआ मोबाइल फोन, Video Viral
Jun 19, 2026 | 01:07 PM














