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नई दिल्ली : भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत नेटवर्क ऑथोराइजेशन के लिए शर्तों और नियमों पर एक परामर्श पत्र जारी किया है। बता दें, यह परामर्श पत्र 22 अक्टूबर, 2024 को सार्वजनिक किया गया था और इसमें विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से कॉमेंट्स लेने के लिए अंतिम तिथि 12 नवंबर, 2024 निर्धारित की गई थी।
लेकिन, कुछ स्टेकहोल्डर्स ने समय सीमा को बढ़ाने की अपील की थी ताकि वे अधिक समय में अपनी कॉमेंट्स तैयार कर सकें। अब इस पर विचार करते हुए, ट्राई ने कॉमेंट्स और काउंटर-कॉमेंट्स जमा करने की अंतिम तारीख में बदलाव किया है। अब, लिखित कॉमेंट्स की अंतिम तिथि 19 नवंबर, 2024 और काउंटर-कॉमेंट्स की अंतिम तिथि 26 नवंबर, 2024 तक बढ़ा दी गई है।
प्रेस विज्ञप्ति संख्या 83/2024दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दिए जाने वाले नेटवर्क प्राधिकरणों के नियमों और शर्तों पर ट्राई के परामर्श पत्र पर टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि के विस्तार के संबंध में ।https://t.co/u7QPImQMKC
— TRAI (@TRAI) November 11, 2024
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आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि ट्राई ने यह भी कहा है कि स्टेकहोल्डर्स अपनी कॉमेंट्स और काउंटर-कॉमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेज सकते हैं। इसके लिए ईमेल एड्रेस advmn@trai.gov.in दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी चाहता है, तो वह ट्राई के सलाहकार अखिलेश कुमार त्रिवेदी से संपर्क कर सकता है।
यह परामर्श पत्र दूरसंचार नेटवर्क के संचालन, स्पेक्ट्रम आवंटन और लाइसेंसिंग से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर आधारित है। ट्राई के इस कदम से दूरसंचार उद्योग से जुड़े विभिन्न पक्षों को अपने विचार रखने का और अधिक समय मिल जाएगा, ताकि वे बेहतर तरीके से नियमों और शर्तों पर अपनी राय दे सकें।
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