- Hindi News »
- India »
- Manish Sisodia Will Not Be Free Even After Being Released From Jail Sc Has Granted Bail On 3 Conditions
जेल से छूटने के बाद भी ‘आजाद’ नहीं होंगे मनीष सिसोदिया, SC ने 3 शर्तों पर दी है जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज तीन शर्तों के आधार पर जमानत दे दी है। जहां 17 महीनों अपनी रिहाई के लिए लगातार संघर्ष कर रहे सिसोदिया आखिरकार अब जेल से रिहा होेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय की गई तीन शर्तों पर एक नजर दें तो क्या जेल से बाहर आने ने के बाद भी सिसोदिया सच में आजद हो पाएंगे।
- Written By: शुभम पाठक

मनीष सिसोदिया
नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को आज आखिरकार 17 महीनों के संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया 17 महीनों से जेल में बंद है अभी तक मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई है जिससे वह शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए हैं। जिस आधार पर सिसोदिया को जमानत दी गई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिसोदिया जमानत के बाद भी आजाद है?
हम मनीष सिसोदिया के आजादी पर सवाल क्यों खड़ा कर रहे है, ऐसा आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो आपके इस सवाल के जवाब के लिए हम बता दें कि आप नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने तीन शर्तों पर जमानत दी है।
तीन शर्तों पर मिली जमानत
मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन इसमें गौर करने वाली ये है कि सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने तीन शर्तों पर जमानत दी है। जिसमें पहली शर्त ये है कि उन्हें 10 लाख रुपये का बॉन्ड भरना होगा। दूसरी शर्त है कि उन्हें दो जमानतदार पेश करने होंगे। वहीं बात तीसरे शर्त की करें तो मनीष सिसोदिया को अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे। इसके साथ ही उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को पुलिस स्टेशन जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
सम्बंधित ख़बरें
NCERT विवाद के बीच आया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान कहा- सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी से सहमत हूं
संतोष देशमुख हत्याकांड के मास्टरमाइंड वाल्मिक कराड को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज
‘इन्होंने गोली चलाई है, सजा मिलेगी’; NCERT विवाद पर भड़के CJI, सरकार की माफी ठुकराई और किताब पर लगाया फुल बैन
NCERT की माफी: ‘ज्यूडिशियल करप्शन’ वाले चैप्टर पर लगी रोक, CJI की फटकार के बाद आधी रात को बदला फैसला
ये भी पढ़ें:-मनीष सिसोदिया को मिली जमानत, 17 महीनों के बाद जेल से बाहर आएंगे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम
क्या है इन शर्तों का आधार
चलिए अब आपको मनीष सिसोदिया के जमानत के लिए तय किए गए शर्तों के आधार के बारे में बताते है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 17 महीनों से अबकारी शराब नीति मामले में जेल में बंद थे, जिसके लिए ट्रायल कोर्ट हो हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो मनीष सिसोदिया ने सभी जगहों पर अपनी दलील दी, लेकिन तीनों जगहों से उन्हें राहत नहीं मिली। इसी बात को आधार बनाकर आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका को मंजूरी दी साथ ही निचली आदालतों को फटकार भी लगाई है।
सुप्रीम कोर्ट का तर्क
सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को मंजूरी देते हुए कहा कि वे समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके भागने की कोई संभावना नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि इस मामले में अधिकांश साक्ष्य एकत्र किए जा चुके हैं, इसलिए उनके साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। हालांकि, गवाहों को प्रभावित करने या धमकाने के मामले में उन पर शर्तें लगाई जा सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
आज जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि सिसोदिया 17 माह से हिरासत में हैं और अभी तक मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई है जिससे वह शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए हैं। इन मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत के लिए निचली अदालत भेजना ठीक नहीं होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्त आ गया है कि निचली अदालतें और उच्च न्यायालय इस बात को समझें कि जमानत नियम है और जेल अपवाद।
ये भी पढ़ें:-बुद्धदेव भट्टाचार्य की आज अंतिम यात्रा, नही होगा बंगाल के पूर्व CM का अंतिम संस्कार
एसवी राजू को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत याचिका को मंजूरी देने के बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने आज सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवेश करने से रोकने का अनुरोध किया। जिसके बाद बेंच ने उनके अनुरोध को ठुकराते हुए कहा कि हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। आजादी का मामला हर दिन मायने रखता है।
एक नजर पिछली सुनवाई पर
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते मंगलवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। जिसको लेकर आज जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है।
Manish sisodia will not be free even after being released from jail sc has granted bail on 3 conditions
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
Topics:
लेटेस्ट न्यूज़
‘मुख्यधारा से जुड़ने के लिए कम हो मदरसों की संख्या’; संजय निरुपम का बड़ा बयान, राहुल गांधी पर भी साधा निशाना
Feb 26, 2026 | 08:52 PMहेरा फेरी 3 पर कानूनी संकट गहराया, 2026 में भी शुरू नहीं होगी शूटिंग? प्रियदर्शन ने तोड़ी चुप्पी
Feb 26, 2026 | 08:45 PMED के बाद CBI के ‘चक्रव्यूह’ में फंसे अनिल अंबानी, घर और दफ्तर पर पड़ा छापा, अब किस मामले में हुआ एक्शन?
Feb 26, 2026 | 08:36 PMपाकिस्तान की किस्मत का फैसला कोलंबो में! अगर बारिश ने धोया मैच, तो बिना खेले ही वर्ल्ड कप से बाहर होगा PAK
Feb 26, 2026 | 08:35 PMसाउथ अफ्रीका ने बनाया एक और बड़ा रिकॉर्ड, T20 World Cup में विकेटों के लिहाज से हासिल की दूसरी सबसे बड़ी जीत
Feb 26, 2026 | 08:30 PMअजित पवार विमान हादसा: विधान परिषद सभापति ने सरकार को दिए तथ्य पेश करने के निर्देश; CBI जांच और FIR की मांग
Feb 26, 2026 | 08:25 PMOTT फैंस को बड़ा झटका! अब 56 दिन बाद ही घर बैठे देख पाएंगे नई फिल्म, जानें क्यों बदले नियम
Feb 26, 2026 | 08:21 PMवीडियो गैलरी

PM मोदी का इजराइल दौरा: एयरपोर्ट पर ‘केसरिया’ पर हुई दिलचस्प चर्चा, नेसेट में आतंकवाद पर कड़ा प्रहार
Feb 26, 2026 | 01:54 PM
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का पलटवार: ‘हिस्ट्रीशीटर’ शिकायतकर्ता और AI के खेल का पर्दाफाश! क्या ये साजिश है?
Feb 26, 2026 | 01:43 PM
वाराणसी मणिकर्णिका घाट पर मसान होली पर विवाद: डोम राजा परिवार ने दी दाह संस्कार रोकने की चेतावनी
Feb 26, 2026 | 01:28 PM
आस्था के सागर में डूबा उज्जैन, 1.31 करोड़ के नोटों से सजा बुद्धेश्वर महादेव मंदिर, दर्शन के लिए उमड़ी भीड़
Feb 26, 2026 | 12:42 PM
मालेगांव सरकारी दफ्तर में नमाज पर भड़के नितेश राणे, मदरसों को लेकर दिया विवादित बयान, देखें VIDEO
Feb 25, 2026 | 06:35 PM
टिकट काटने वाले काट रहे गरीबों की जेब! आनंद बिहार रेलवे स्टेशन पर टिकट बाबू ने किया गजब का कांड, देखें-VIDEO
Feb 25, 2026 | 05:54 PM














