Umar Khalid: 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दोनों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। हालांकि, इसी मामले में कोर्ट ने पांच अन्य आरोपियों को जमानत दे दी है। जमानत पाने वालों में गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद शामिल हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद मामले से जुड़े लोगों और समर्थकों के बीच अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।
Umar Khalid: 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दोनों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। हालांकि, इसी मामले में कोर्ट ने पांच अन्य आरोपियों को जमानत दे दी है। जमानत पाने वालों में गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद शामिल हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद मामले से जुड़े लोगों और समर्थकों के बीच अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।






