-
शनि, 11 जुलाई 2026 ई-पेपर
Top News
- Hindi News »
- India »
- Manish Sisodia Gets Big Relief Supreme Court Approves Bail Plea
मनीष सिसोदिया को मिली जमानत, 17 महीनों के बाद जेल से बाहर आएंगे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम
- Written By: शुभम पाठक
17 महीनों से लगातार जमानत का इंतजार कर रहे दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आखिरकार दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सिसोदिया को तीन शर्तों पर जमानत दी है।

मनीष सिसोदिया
नई दिल्ली: दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में बड़ी राहत मिली है। आज जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है।
17 महीनों से जमानत के लिए संघर्ष कर रहे आप नेता मनीष सिसोदिया के जमानत याचिका पर 5 अगस्त (मंगलवार) कोे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए सिसोदिया के जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है।
तीन शर्तों पर मिली जमानत
मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन इसमें गौर करने वाली ये है कि सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने तीन शर्तों पर जमानत दी है। जिसमें पहली शर्त ये है कि उन्हें 10 लाख रुपये का बॉन्ड भरना होगा। दूसरी शर्त है कि उन्हें दो जमानतदार पेश करने होंगे। वहीं बात तीसरे शर्त की करें तो मनीष सिसोदिया को अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे।
सम्बंधित ख़बरें
मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस: HC ने ATS जांच पर उठाए सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की रिहाई पर रोक से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने गाली-गलौज, फिर भी CJI सूर्यकांत ने FIR से क्यों किया इनकार? जानिए पूरा मामला
दिल्ली सरकार में बड़ा फेरबदल! सीएम रेखा गुप्ता ने विधायक अभय वर्मा समेत इन 3 नेताओं को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
UP चुनाव में राम मंदिर को मुद्दा नहीं बनाएगी कांग्रेस, सलमान खुर्शीद का बड़ा ऐलान, सुप्रीम कोर्ट से की ये मांग
ये भी पढ़ें:-शिवस्वराज्य यात्रा के दौरान टला बड़ा हादसा, अचानक क्रेन हुई फैल, बाल बाल बचे जयंत पाटिल और अमोल कोल्हे- VIDEO
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
आज जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि सिसोदिया 17 माह से हिरासत में हैं और अभी तक मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई है जिससे वह शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए हैं। इन मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत के लिए निचली अदालत भेजना ठीक नहीं होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्त आ गया है कि निचली अदालतें और उच्च न्यायालय इस बात को समझें कि जमानत नियम है और जेल अपवाद।
सुप्रीम कोर्ट ने एसवी राजू को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत याचिका को मंजूरी देने के बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने आज सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवेश करने से रोकने का अनुरोध किया। जिसके बाद बेंच ने उनके अनुरोध को ठुकराते हुए कहा कि हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। आजादी का मामला हर दिन मायने रखता है।
पिछली को सुनवाई में क्या हुआ था
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते मंगलवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। जिसको लेकर आज जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है।
ये भी पढ़ें:-बुद्धदेव भट्टाचार्य की आज अंतिम यात्रा, नही होगा बंगाल के पूर्व CM का अंतिम संस्कार
सिसोदिया ने अपनी याचिका में क्या कहा था
चलिए अब आपको बताते है कि जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की हुई याचिका में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली से पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आखिर क्या है, सिसोदिया ने अपनी याचिका में कहा है कि पिछले साल अक्तूबर से उनके खिलाफ मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है, इसलिए जमानत की मांग वाली पिछली याचिका पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। बता दें कि इससे पहले 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से ठीक पहले जस्टिस संजय कुमार ने खुद को बेंच से अलग कर लिया था, जिसके बाद सुनवाई टल गई थी।
Manish sisodia gets big relief supreme court approves bail plea
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
लेटेस्ट न्यूज़
हवा में अटका CM सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर, कार्यक्रम स्थल पर मचा हड़कंप; सामने आया VIDEO
Jul 11, 2026 | 05:18 PMभारी बारिश के बीच मावल में तबाही: नालों पर अतिक्रमण और अवैध विकास कार्यों से बढ़ा बाढ़ का संकट
Jul 11, 2026 | 05:15 PMनितिन गडकरी की ब्रिक्स देशों से अपील: टिकाऊ और भविष्य के लिए तैयार परिवहन व्यवस्था के लिए बढ़ाएं आपसी कदम
Jul 11, 2026 | 05:11 PMठाणे जिला सहकारी बैंक पर महायुति का ऐतिहासिक कब्जा, शिंदे-चव्हाण की रणनीति से टूटा मजबूत किला
Jul 11, 2026 | 05:11 PMपश्चिम बंगाल में एंटी-गुंडा कानून लागू: 12 महीने तक हिरासत का प्रावधान, संपत्ति नुकसान पर भी होगी कार्रवाई
Jul 11, 2026 | 05:08 PMसंभाजीनगर: डॉन बाबा फरजान के बंगले पर 21 घंटे की रेड, हथियारों का जखीरा बरामद, नोट गिनने मंगानी पड़ी मशीनें
Jul 11, 2026 | 05:05 PMकारगिल युद्ध की चुनौतीपूर्ण हवाई जंग पर बनी ‘ऑपरेशन सफेद सागर’, नेटफ्लिक्स ने रिलीज डेट के साथ किया बड़ा ऐलान
Jul 11, 2026 | 05:04 PMवीडियो गैलरी

आगरा में बुलडोजर एक्शन से मची खलबली, प्रशासन ने कईं दुकानों को किया जमींदोज। देखें VIDEO
Jul 11, 2026 | 04:57 PM
फिरोजाबाद में मेयर के सामने सफाईकर्मी का बड़ा खुलासा, ‘डेढ़-दो साल से नहीं मिली तनख्वाह’-VIDEO
Jul 11, 2026 | 01:31 PM
मथुरा में पुलिस को मिली एक सफलता! अपहरण के मामलों में वांछित कुख्यात अपराधी ओमप्रकाश उर्फ भूरा गिरफ्तार-VIDEO
Jul 11, 2026 | 01:05 PM
जगन्नाथ रथ यात्रा विवाद: ISKCON की तारीखों पर भड़के साधु-संत, लगाए गंभीर आरोप, देखें VIDEO
Jul 11, 2026 | 12:32 PM
मास्टर प्लान पर भिड़े विधायक, कांग्रेस ने बीच बैठक किया वॉकआउट-VIDEO
Jul 11, 2026 | 12:31 PM
आदित्य ठाकरे का महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा हमला, डॉक्टर पिटाई से लेकर UCC तक लगाए गंभीर आरोप-VIDEO
Jul 11, 2026 | 11:51 AM














