
फ्लाइट लेट। इमेज-सोशल मीडिया
Flight Operation: कुछ दिनों से कई देशों समेत भारत की एयरलाइंस कंपनियों को फ्लाइट ऑपरेशन में दिक्कत आ रही। खासकर इंडिगो की उड़ानों का बुरा हाल है। 4 दिनों में इस एयरलाइन की 1300 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं। यात्रियों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद में तो यात्रियों को 10-12 घंटे और कुछ फ्लाइट पैसेंजरों को तो 24 घंटे से ज्यादा का इंतजार करना पड़ा।
ये जानना जरूरी हो जाता है कि आपकी फ्लाइट लेट है तो एयरलाइंस द्वारा आपको कौन-सी सुविधाएं मिलनी चाहिए। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने 2019 में इसे लेकर नियम बनाए थे। इनका पालन एयरलाइंस कंपनियों को करना होता है।
यात्री फ्लाइट पकड़ने के लिए तय समय के अंदर एयरपोर्ट पर चेक-इन कर चुका है और उसके बाद पता चलता है कि उसकी फ्लाइट लेट है, ऐसे में कंपनी यात्री को मुआवजा देने के लिए बाध्य है। इस स्थिति में एयरलाइंस कंपनी को यात्रियों के लिए मुफ्त में खाना और रेफ्रेशमेंट का इंतजाम करना होगा।
कई बार कंपनियां फ्लाइट में निर्धारित सीटों से ज्यादा यात्रियों के टिकट बुक कर लेती हैं। अगर, फ्लाइट में जगह नहीं होने पर आपको नहीं बैठने दिया जाता है तो एयरलाइंस कंपनी को वेटिंग की सुविधाएं उपलब्ध करानी होती है। ऐसे में यात्री को दूसरी फ्लाइट से यात्रा की व्यवस्था करनी पड़ती है।
फ्लाइट 6 घंटे से ज्यादा लेट होती है तो एयरलाइंस कंपनी को इसकी जानकारी निर्धारित समय से 24 घंटे पहले यात्रियों को देनी होगी। 6 घंटे में यात्रियों के लिए दूसरी फ्लाइट की भी व्यवस्था करनी होगी। कोई यात्री रिफंड मांगे तो पूरा पैसा लौटाना होगा।
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फ्लाइट 24 घंटे की ज्यादा की देरी से उड़ान भरने वाली हो तो यात्रियों के लिए एयरलाइंस कंपनी को होटल में रहने और खाने की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए यात्री से पैसा नहीं लिया जा सकता। रात 8 बजे से रात 3 बजे तक की फ्लाइट में 6 घंटे से ज्यादा समय तक की देरी होने पर भी एयरलाइंस को यात्रियों के लिए होटल में ठहरने और खाने-पीने की पूरी व्यवस्था करनी होगी।






