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महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों में भर्ती का रास्ता साफ, उपकुलपति समेत शीर्ष पदों के लिए लागू हुए नियम
- Written By: आकाश मसने
Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार ने गैर-कृषि विश्वविद्यालयों में संवैधानिक पदों के लिए नए मानदंड तय किए गए। कुल 100 अंकों में 50 शैक्षणिक योग्यता और 50 साक्षात्कार के होंगे।

नागपुर विश्वविद्यालय (सोर्स: सोशल मीडिया)
Recruitment In Universities Of Maharashtra: महाराष्ट्र के सरकारी गैर-कृषि विश्वविद्यालयों में संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के लिए नए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता और साक्षात्कार के लिए 50-50 अंक सहित कुल 100 अंक तय किए गए हैं। इन नए मानदंडों के आधार पर विश्वविद्यालयों में संवैधानिक पदों के लिए चयन प्रक्रिया लागू करने की मंजूरी मिल गई है। यही वजह है कि अब पद भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्णय जारी किया है।
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 के अनुसार सरकारी गैर-कृषि विश्वविद्यालयों में कुछ संवैधानिक पद सृजित हैं। इनमें उपकुलपति, प्र-उपकुलपति, कुलसचिव, परीक्षा एवं मूल्यांकन मंडल के निदेशक, वित्त एवं लेखा अधिकारी, आजीवन शिक्षा निदेशक और उप-केंद्र के निदेशक जैसे विभिन्न पद शामिल हैं। अधिनियम में संबंधित पदों की शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के संबंध में प्रावधान तय किया गया है।
कई संवैधानिक पद खाली
वर्तमान में राज्य के कई विश्वविद्यालयों में ये संवैधानिक पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं। इस पृष्ठभूमि में राज्य के गैर-कृषि विश्वविद्यालयों में संवैधानिक पदों के लिए चयन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु राज्यपाल कार्यालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए एक नई प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
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मेरिट सूची के आधार पर चयन
नए मानदंडों के अनुसार संवैधानिक पदों के लिए चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों का मूल्यांकन 100 अंकों के लिए किया जाएगा। इसमें से 50 अंक शैक्षणिक योग्यता के लिए होंग।
वहीं शेष 50 अंक संबंधित पद के लिए उम्मीदवार के अनुभव के लिए, 20 अंक उस पद के अनुरूप क्षेत्रीय कौशल के लिए, 10 अंक आवश्यक दृष्टिकोण और योजना के लिए, 10 अंक विश्वविद्यालय कानून, अध्यादेश, संचार कौशल और भाषा दक्षता के लिए होंगे। इन 100 अंकों में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
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संबंधित पदों के लिए व्यक्तिगत प्रेजेंटेशन देना होगा। यह स्पष्ट किया गया है कि चयन समिति की बैठकों के कार्यवृत्त तैयार किए जाएंगे। बैठक के बाद संबंधित सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे और अंतिम परिणाम चयन प्रक्रिया पूरी होने के उसी दिन या अगले दिन घोषित किए जाएं।
विश्वविद्यालयों में डीन, ज्ञान संसाधन केंद्र निदेशक तथा खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशक के पदों के लिए चयन प्रक्रिया को प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया में प्रोफेसर पद के लिए निर्धारित मापदंड के अनुसार लागू करने का भी निर्देश दिया गया है।
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