नई दिल्ली : जल्द ही 2 से 3 दिनों में मार्च का महीना खत्म होने जा रहा है। ऐसे में इनकम टैक्स की प्लानिंग के लिए आपके पास सिर्फ कुछ ही दिनों का समय बाकी रह गया है। 31 मार्च के बाद में आपको ये मौका नहीं मिलने वाला है क्योंकि 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने जा रहा है। ऐसे में आज हम आपको इस खबर के जरिए ये बताना चाह रहे है कि पोस्ट ऑफिस की ऐसी कौन सी स्कीम्स है, जो आपको शानदार रिटर्न देने के साथ ही टैक्स बचाने में भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड कई लोगों की पसंदीदा पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में से एक है। इस स्कीम में आपको 7.1 प्रतिशत के हिसाब से इंटरेस्ट भी दिया जाता है। ये स्कीम 15 सालों के बाद मैच्योर होती है। इसमें एक फाइनेंशियल ईयर में न्यूनतम 500 और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए सालाना जमा किए जा सकते हैं। इस स्कीम को ईईई कैटेगरी में रखा जाता है, जिसके कारण इस स्कीम में निवेश से आपको रिटर्न, मैच्योरिटी, टैक्स पर भी बेनिफिट मिलता है।
यदि आपकी बेटी की उम्र 10 साल के अंदर है तो आप उसके नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में इंवेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत आपको 8.2 प्रतिशत तक का ब्याज मिलता है। इस स्कीम में सालाना 260 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं। इस स्कीम में 15 साल तक पैसा जमा किए जाते हैं तो बेटी के 21 साल के होने पर इंटरेस्ट सहित पूरी इंवेस्टमेंट की राशि लौटा दी जाती है। इस स्कीम में इंवेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट और मैच्योरिटी अमाउंट, तीनों पर टैक्स डिडक्शन मिलता है।
इसे पोस्ट ऑफिस की एफडी भी कहा जाता है। आप इस स्कीम में इंवेस्टमेंट करके टैक्स बचा सकते हैं। इसके लिए आपको 5 साल की एफडी में इंवेस्ट करना होगा। 5 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट पर टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट में 5 साल तक 7.5 प्रतिशत तक का ब्याज मिलता है। इस स्कीम में 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स कटौती का दावा करने की परमिशन नहीं मिलती है।
बिजनेस की अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां पर क्लिक करें
ये स्कीम सीनियर सिटीजंस के लिए है। इस स्कीम में सीनियर सिटीजन 5 साल के लिए इंवेस्ट कर सकते हैं और टैक्स भी बचा सकते हैं। इस स्कीम में आप 1,000 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 30 लाख रुपए तक इंवेस्ट भी कर सकते हैं। इस स्कीम पर 8.2 प्रतिशत तक का इंटरेस्ट मिलता है। इसमें भी आप सालाना 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर 80 सी के अंतर्गत टैक्स छूट को क्लेम कर सकते हैं।