
प्रतीकात्मक तस्वीर, फोटो- सोशल मीडिया
Bihar Exit Poll 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच, चुनाव आयोग (ECI) ने रविवार को एग्जिट पोल को लेकर एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए 7 नवंबर 2025 की सुबह 7 बजे से लेकर 11 नवंबर 2025 की शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल के प्रसारण और प्रचार पर रोक लगा दी है।
बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। इस बीच, चुनाव आयोग (ECI) ने रविवार को एग्जिट पोल के संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने यह कदम निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उठाया है।
आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 7 नवंबर 2025 की सुबह 7 बजे से लेकर 11 नवंबर 2025 की शाम 6:30 बजे तक किसी भी एग्जिट पोल को आयोजित करना और उनके परिणामों का प्रचार करना पूरी तरह से प्रतिबंधित (निषिद्ध) रहेगा। यह प्रतिबंध प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों माध्यमों पर लागू होगा।
चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया अधिनियम, 1951 की धारा 126A के तहत यह नोटिफिकेशन जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि धारा 126 का उल्लंघन करने पर दोषी पाए गए व्यक्ति को दो वर्ष तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है।
आयोग ने सभी मीडिया संस्थानों, एजेंसियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से अनुरोध किया है कि वे इस निर्धारित अवधि में एग्जिट पोल के परिणाम साझा न करें। इसके साथ ही, चुनाव आयोग ने मतदाताओं से भी अपील की है कि वे इस दौरान अफवाहों और अटकलों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें।
आपको बता दें कि पहले फेज में कुल 121 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें नामांकन की आखिरी डेट 10 अक्टूबर और नामांकन वापस लेने की लास्ट डेट 20 अक्टूबर थी। जबकि पहले फेज के लिए 6 नवंबर को मतदान होना तय किया गया है। दूसरी ओर दूसरे फेज के लिए नामांकन की आखिरी तारीफ 20 अक्टूबर तय की गई है। इसके तीन दिन के अंदर यानी 23 अक्टूूबर तक नामांकन वापस लिया जा सकता है।
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बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों पर यह चुनाव दो चरणों में संपन्न होगा:
1. पहले चरण के लिए मतदान 6 नवंबर को होगा, जिसमें कुल 121 सीटों पर वोटिंग होगी।
2. दूसरे चरण के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा।
दोनों चरणों के वोटों की गिनती और चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।






