GST 2.0 लागू: गाड़ियां और जरूरी सामान होंगे सस्ते, टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव

Electric Vehicles GST: भारत सरकार ने GST में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए GST 2.0 नाम दिया है। इसमें 12% और 28% के टैक्स स्लैब को खत्म करते हुए 5% और 18% के ही GST स्लैब ही लागू होगा।
GST 2.0 लागू: गाड़ियां और जरूरी सामान होंगे सस्ते, टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव
GST 2.0 में क्या क्या बदला है। (सौ. AI)
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GST 2.0 New Change 2025: भारत सरकार ने 3 अगस्त 2025 को GST में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए इसे GST 2.0 नाम दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा और 56वीं GST काउंसिल बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। इसमें 12% और 28% के टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया गया है। अब देश में मुख्य रूप से 5% और 18% टैक्स स्लैब ही रहेंगे। इस सुधार से आम जनता को कई आवश्यक वस्तुओं और गाड़ियों पर सीधा फायदा मिलेगा।

अब 10% सस्ती मिलेंगी ये गाड़ियां

GST 2.0 के तहत सरकार ने कई गाड़ियों पर टैक्स दर 28% से घटाकर 18% कर दी है। इसका सीधा असर पेट्रोल, LPG और CNG से चलने वाली उन गाड़ियों पर पड़ेगा, जिनकी इंजन क्षमता 1200cc तक और लंबाई 4 मीटर से कम है। इनमें शामिल हैं:

  • कॉम्पैक्ट SUV: Nissan Magnite, Francox, Tata Punch, Hyundai Exter
  • कॉम्पैक्ट सेडान: Maruti Dzire, Honda Amaze, Hyundai Aura
  • हैचबैक: Maruti WagonR, Alto, Baleno, Hyundai i10, Tata Tiago

अब उपभोक्ता इन गाड़ियों को पहले से सस्ती कीमत पर खरीद पाएंगे।

डीजल कार और एंबुलेंस भी हुईं सस्ती

सरकार ने डीजल वाहनों पर भी टैक्स कम किया है। जिन गाड़ियों की इंजन क्षमता 1500cc तक और लंबाई 4 मीटर से कम है, उन पर भी अब 18% GST लागू होगा। इसके अलावा, सीधे फैक्ट्री से तैयार होकर आने वाली एंबुलेंस भी इसी स्लैब में लाई गई हैं। साथ ही, पेट्रोल और डीजल से चलने वाली हाइब्रिड कारें भी अब कम टैक्स के दायरे में आ गई हैं।

इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सबसे बड़ा फायदा

इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन वाहनों पर पहले 12% GST लगता था, जिसे घटाकर अब सिर्फ 5% कर दिया गया है। यह बदलाव देश में ईवी सेक्टर को नई गति देगा।

  • ट्रैक्टर: 1800cc तक के ट्रैक्टरों और उनके पार्ट्स पर भी अब केवल 5% GST लगेगा, जिससे किसानों को सीधी राहत मिलेगी।
  • साइकिल और पार्ट्स: अब केवल 5% GST।
  • इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स: पहले से ही 5% GST के दायरे में हैं।

मोटरसाइकिलों पर नया टैक्स ढांचा

अब 350cc तक इंजन वाली मोटरसाइकिलों और उनके पार्ट्स पर 28% की जगह सिर्फ 18% GST लगेगा। हालांकि, 350cc से ज्यादा क्षमता वाली बाइक्स को प्रीमियम कैटेगरी में रखा गया है और इन पर सीधे 40% GST लगाया जाएगा।

ध्यान दें

GST 2.0 आम लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो सकता है। गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, इलेक्ट्रिक वाहन, ट्रैक्टर और जरूरी सामान सस्ते होने से न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि ऑटोमोबाइल और कृषि क्षेत्र में भी नई जान आएगी।

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