इमरान खान और बुशरा बीबी, फोटो ( सो. सोशल मीडिया )
इस्लामाबाद: पाकिस्तान की इस्लामाबाद कोर्ट ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की तीन अंतरिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। इस्लामाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुहम्मद अफजल मुजोका ने यह फैसला सुनाया।
अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजक इकबाल काखर और बुशरा बीबी के वकील खालिद यूसुफ चौधरी मौजूद थे। हालांकि, बुशरा बीबी खुद पेश नहीं हुईं। वकील ने उनकी अनुपस्थिति पर छूट की याचिका दी, जिसे न्यायाधीश ने नामंजूर कर दिया।
अभियोजक इकबाल काखर ने कहा कि जमानत बांड जमा कर दिए गए हैं। न्यायाधीश ने कहा, “आपने अभी तक जमानत बांड जमा नहीं किए हैं।” अदालत की सुनवाई के दौरान, अधिवक्ता खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा कि बुशरा बीबी को आज £ 190 मिलियन के संदर्भ में फैसले के लिए अदियाला जेल में उपस्थित होना है इसके बाद, अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान की पत्नी द्वारा दर्ज सभी तीन अंतरिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।
इससे पहले 21 दिसंबर को रावलपिंडी में एक आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने बुशरा बीबी को 32 मामलों में 13 जनवरी तक अंतरिम जमानत दी थी, उनके वकील ने कहा की, बुशरा बीबी अपने वकील के साथ एटीसी के समक्ष पेश हुईं और 9 मई की हिंसा से संबंधित 23 मामलों सहित 32 मामलों में जमानत का अनुरोध किया।
रावलपिंडी, अटक और चकवाल में दर्ज 32 मामलों में बुशरा बीबी की अंतरिम जमानत मंजूर की गई। वह अदालत की सुनवाई के लिए उपस्थित हुईं और अंतरिम जमानत प्राप्त करने के लिए आवश्यक जमानत बांड प्रदान किए। जमानत मिलने के बाद इमरान खान की पत्नी अदालत परिसर से चली गईं।
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पेशावर उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति साहिबज़ादा असदुल्लाह और न्यायमूर्ति वकार अहमद शामिल थे, ने मामले की सुनवाई की। बुशरा बीबी के वकील आलम खान अदीनज़ई, अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल सनाउल्लाह, एनएबी के विशेष उप अभियोजक जनरल मोहम्मद अली और अतिरिक्त महाधिवक्ता इनामुल्लाह अदालत की सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, अदीनज़ई ने कहा कि बुशरा बीबी अदालत में उपस्थित नहीं हो सकतीं क्योंकि उन्हें इस्लामाबाद में तोशाखाना मामले की सुनवाई करनी है। वकील ने कहा कि उन्होंने अदालत में पेश होने से छूट के लिए अनुरोध दायर किया था।
( एजेंसी इनपुट के साथ )