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लखनऊ: बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि सुशासन की पहली शर्त कानून का राज है। इस दृष्टि से माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज दिया गया फैसला स्वागत योग्य है। इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा होगा।
यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि इससे माफिया तत्वों, संगठित पेशेवर अपराधियों पर लगाम लगाना आसान होगा। कानून का राज सभी पर लागू होता है। हालांकि यह आदेश दिल्ली के संदर्भ में था, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पक्षकार नहीं थी। यह मामला जमीयत उलेमा-ए-हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम व अन्य से जुड़ा था।
बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यूपी सरकार ने प्रतिक्रिया दी है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि सुशासन की पहली शर्त कानून का राज है। इस दृष्टि से माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज दिया गया फैसला स्वागत योग्य है। इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा होगा।
यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि इससे माफिया तत्वों, संगठित पेशेवर अपराधियों पर लगाम लगाना आसान होगा। कानून का राज सभी पर लागू होता है। हालांकि यह आदेश दिल्ली के संदर्भ में था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पक्षकार नहीं थी। यह मामला जमीयत उलेमा-ए-हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम व अन्य से जुड़ा था।
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आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर को बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए तीखी टिप्पणी की थी। इसके साथ ही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दिशा-निर्देश तय किए थे। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी मामले में आरोपी या दोषी होने पर भी घर गिराना सही नहीं है।
यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा देश स्वागत करता है। हमारी सरकार भी इसका स्वागत करती है और विपक्ष भी इसका स्वागत करता है। सरकार किसी का घर गिराने की मंशा नहीं रखती है, अगर किसी अपराधी ने अवैध संपत्ति अर्जित कर सरकारी जमीन पर घर बनाया है तो उसे खाली कराया जाता है। सरकार कभी किसी की निजी जमीन पर बने घर को नहीं गिराती है।
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