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उमरखेड. उमरखेड नगरपालिका में उजागर हुआ बहचर्चित 65 लाख रुपयों के कचरा घोटाले के आरोपी प्रभारी लेखापाल सुभाष काशिराम भुत (जाधव) को उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने जमानत मंजुर की है. इससे पुर्व कचरा घोटाले में नामजद 11 आरोपीयों में विधायक तथा तत्कालीन नगराध्यक्ष नामदेव ससासे, ठेकेदार समेत अन्य लोगों को इससे पुर्व जमानत मंजुरी की थी, इनमें प्रभारी लेखाल सुभाष भुते ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसके बाद उसे सशर्त जमानत दी गयी है.
बता दें की उमरखेड नगरपालिका में घनकचरा व्यवस्था के तहत कचरा डम्पींग करने का ठेका दिया गया था, लेकिन इसमें 65 लाख रुपयों का कचरा घोटाला होने का आरोप उमरखेड कांग्रेस के गोपाल अग्रवाल और एमआयएम.के तत्कालीन नगरसेवक जलील ने किया था. इस बारे में उच्च न्यायालय में उन्होने सभी कागाजातों समेत घोटाला होने की बात साबित की थी, इसके बाद उच्च न्यायालय के आदेशों पर ग्रामविकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कचरा घोटाले में तत्कालीन नगराध्यक्ष तथा वर्तमान आमदार नामदेव ससाने समेत 11 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद उमरखेड थाने में इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
अपरध दर्ज होने के बाद कचार घोटाले में शामिल पालिका के 5 पदाधिकारी ने गिरफ्तारीपुर्व जमानत सत्र न्यायालय ने सशर्त मंजुर की थी,इसके बाद 2 ठेकेदारों को हाल ही में उच्च न्यायालय ने जमानत मंजुर की थी, इसके बाद कचरा घोटाले में नामजद आरोपी नगरपालिका के प्रभारी लेखापाल सुभाष काशिराम भूते (जाधव) की उच्च न्यायालय के नागपूर खंडपीठ ने जमानत मंजुर की.उनकी ओर से उच्च न्यायालय में एड.अनील मार्डीकर तथा एड. आदित्य माने ने पैरवी की.