Nagpur News: इमामवाड़ा थाने के लॉकअप से भागा दुष्कर्मी फिर गिरफ्तार, नागपुर हिंसा के आरोपी को मिली जमानत

इमामवाड़ा थाना क्षेत्र में सोमवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई जब दुष्कर्म के आरोपी ने पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार होने की हिम्मत दिखाई। हालांकि, करीब डेढ़ घंटे तक चली सघन तलाश के बाद पुलिस ने उसे दोबारा धर दबोचा।
इमामवाड़ा थाने के लॉकअप से भागा दुष्कर्मी
इमामवाड़ा थाने के लॉकअप से भागा दुष्कर्मी। (सौजन्यः सोशल मीडिया)
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नागपुर: इमामवाड़ा थाना क्षेत्र में सोमवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई जब दुष्कर्म के आरोपी ने पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार होने की हिम्मत दिखाई। हालांकि, करीब डेढ़ घंटे तक चली सघन तलाश के बाद पुलिस ने उसे दोबारा धर दबोचा। पकड़ा गया आरोपी विक्की दाबोड़े (रामबाग) के खिलाफ पहले से ही बलात्कार और छेड़छाड़ जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं।

जानकारी के अनुसार, उसने पहले एक महिला को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया था। इस मामले में उसे गिरफ्तार भी किया गया था और वह जमानत पर जेल से रिहा हुआ था। रिहा होने के बाद भी विक्की बाज नहीं आया। उसने कथित रूप से उसी महिला की नाबालिग बेटी से भी जबरदस्ती की। इसके चलते उसके खिलाफ फिर से मामला दर्ज हुआ और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया।

इलाके में की गई नाकाबंदी

सोमवार सुबह विक्की ने पुलिस को बताया कि उसे लघुशंका लग रही है। जब पुलिसकर्मी उसे लॉकअप से बाहर लाया और शौचालय की ओर ले जा रहा था, उसी दौरान विक्की ने अचानक पुलिसकर्मी को जोर का धक्का दिया और भाग खड़ा हुआ। इससे पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आला अधिकारियों तक घटना की जानकारी दी गई और तत्काल इलाके में नाकाबंदी की गई। लगभग डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी विक्की को रामबाग इलाके से फिर से गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ अब थाने से भागने के आरोप में भी केस दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र की अन्य सभी ख़बरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

नागपुर हिंसा मामला

वहीं दूसरी घटना में नागपुर हिंसा मामले में सोमवार को एक सत्र अदालत ने माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ को जमानत दे दी। पुलिस ने पिछले महीने हनीफ पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमबी ओझा ने अपने आदेश में कहा कि हनीफ को 19 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में है।

मुख्य आरोपी हनीफ को कोर्ट से मिली जमानत

अदालत ने कहा, जमानत नियम है और जेल अपवाद है। आरोपी पर्याप्त समय से हिरासत में है और जांच पूरी हो चुकी है। बता दें, छत्रपति संभाजीनगर जिले में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर रहे विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन के दौरान अफवाह फैलने के बाद 17 मार्च को नागपुर के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर पथराव और आगजनी की खबरें आईं। इसके बाद हनीफ को 19 मार्च को नागपुर साइबर पुलिस ने दंगों को कथित रूप से अंजाम देने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश साझा करने और अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

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