

Wardha district planning officer: डॉ. ज़ाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत पंजीकृत मदरसों को आधारभूत सुविधाओं के निर्माण हेतु 10 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस संदर्भ में जिले की जिलाधिकारी वान्मथी सी. ने सभी मदरसों से 14 नवंबर तक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आह्वान किया है। मदरसा संचालित करने वाली संस्था राज्य वक्फ बोर्ड में पंजीकृत होना आवश्यक है। मदरसा में अध्ययनरत सभी छात्रों का नियमित शिक्षा के लिए निकटवर्ती स्कूल में प्रवेश होना चाहिए। साथ ही, ऐसे मदरसों को प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ गणित और विज्ञान जैसे विषय योग्य शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जा रहे हों।
प्रस्तावों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है। एक भवन में केवल एक ही मदरसा संचालित किया जा सकेगा।मदरसा के लिए दिए जाने वाले अनुदान में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे। इमारत की मरम्मत एवं नवीनीकरण, पेयजल व्यवस्था, शौचालय निर्माण व मरम्मत, छात्रों के लिए फर्नीचर, इन्वर्टर की सुविधा, संगणक, हार्डवेयर, सॉफ़्टवेयर, प्रिंटर, प्रयोगशाला सामग्री, साइंस किट, गणित किट, अन्य शैक्षणिक सामग्री की खरीद, सौर ऊर्जा परियोजना, खेल सामग्री, स्मार्ट बोर्ड व प्रोजेक्टर की स्थापना तथा डिजिटल पाठ्यक्रम की व्यवस्था।
इस योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज़ जिला नियोजन अधिकारी, जिला नियोजन समिति, जिलाधिकारी कार्यालय, वर्धा में 14 नवंबर तक जमा किए जा सकते हैं। प्रस्ताव में छात्र संख्या, शिक्षक संख्या, और आवश्यक छात्रवृत्तियों की जानकारी अनिवार्य रूप से सम्मिलित करनी होगी।
योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप, शर्तें और आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित विस्तृत जानकारी राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.maharashtra.gov.in पर अल्पसंख्यक विकास विभाग के 11 अक्टूबर 2013 के शासनादेश में उपलब्ध है। यह जानकारी जिला नियोजन अधिकारी द्वारा दी गई है।