मीरा-भाईंदर चुनाव: वोटर लिस्ट सुधार की मियाद बढ़ी, अब 3 दिसंबर तक कर सकेंगे आपत्तियां

Mira Bhayandar Election: मीरा-भाईंदर मनपा चुनाव के लिए मतदाता सूची पर आपत्तियों की अंतिम तिथि 27 नवंबर से बढ़ाकर 3 दिसंबर कर दी गई है। गड़बड़ियों के चलते आयोग ने पूरी चुनावी समयरेखा संशोधित की है।
Mira Bhayandar Municipal Corporation
मीरा-भाईंदर महानगरपालिका (सोर्स: सोशल मीडिया)
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Mira Bhayandar Municipal Elections Voter List Objection: मीरा-भाईंदर मनपा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच राज्य चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मतदाता सूची पर आपत्तियां और सुझाव दर्ज करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर से बढ़ाकर अब 3 दिसंबर कर दी है। सूची में बड़ी संख्या में पाई गई त्रुटियों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इससे उम्मीदवारों और नागरिकों दोनों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि कम समय में सुधार की प्रक्रिया पूरी करना कठिन हो रहा था।

मतदाता सूची 20 नवंबर को प्रकाशित की गई थी, लेकिन सुधार के लिए मात्र सात दिन का समय देने पर नागरिकों और राजनीतिक दलों के बीच नाराजगी बढ़ गई। कई वार्डों में हजारों नाम एक साथ गायब हो गए थे, जबकि कुछ स्थानों पर दूसरे वार्डों की पूरी सूची स्थानांतरित पाई गई। कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव) और मनसे जैसे विपक्षी दलों ने इन गंभीर गड़बड़ियों के खिलाफ जोरदार विरोध जताते हुए समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग के सचिव सुरेश काकानी ने पूरी चुनावी समयरेखा में बदलाव करने का निर्णय लिया। आयोग ने मतदाता सूची से जुड़े सभी चरणों की नई तारीखें जारी कर दी हैं।

नई चुनावी समय-सारणी घोषित

  • आपत्तियां और सुझाव दर्ज करने की अंतिम तिथि: 3 दिसंबर
  • आपत्तियों पर निर्णय एवं वार्डवार अंतिम सूची: 10 दिसंबर
  • अंतिम सूची का प्रमाणन: 15 दिसंबर
  • मतदान केंद्रों की सूची प्रकाशित: 22 दिसंबर

चुनाव आयोग ने नागरिकों से की अपील

नई समय-सीमा के साथ अब मनपा चुनाव की प्रक्रिया सुचारू होने की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य चुनाव आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे संशोधित मतदाता सूची का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और अपने नाम, पता एवं विवरण की जांच अवश्य करें।

आयोग का कहना है कि त्रुटि रहित सूची ही निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव की आधारशिला है, इसलिए सभी मतदाताओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके नाम दर्ज हों, ताकि कोई भी अपने मतदान अधिकार से वंचित न रह जाए।

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