
Solapur Election Gazette:सोलापुर नगर निगम चुनाव (सोर्सः सोशल मीडिया)
Solapur Municipal Corporation Election: नगरपालिका आम चुनाव 2025-26 के नतीजों का आधिकारिक राजपत्र आज प्रकाशित हो गया है। इसके साथ ही सोलापुर नगर निगम के 102 वार्डों से चुने गए सभी पार्षदों के चुनाव को कानूनी मान्यता मिल गई है। इससे नई महानगरपालिका के गठन का रास्ता साफ हो गया है। सोलापुर महानगरपालिका कमिश्नर एवं रिटर्निंग ऑफिसर डॉ. सचिन ओम्बासे ने यह गजट प्रकाशित किया।
महाराष्ट्र सरकार का गजट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट वन-A (पुणे डिविजनल सप्लीमेंट) गुरुवार, 19 तारीख को आधिकारिक रूप से प्रकाशित हुआ। इसमें गुरुवार, 15 तारीख को हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 26 वार्डों के चुनाव में चुने गए कुल 102 सदस्यों के नाम, उनके वार्ड और पार्टी का विवरण शामिल है। यह जानकारी महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1949 के चैप्टर-1 (इलेक्शन रूल्स) के शेड्यूल “D” के सेक्शन 39(2) के तहत वार्ड-वाइज प्रकाशित की गई है।
राजपत्र में प्रत्येक वार्ड से निर्वाचित उम्मीदवारों के नाम, पार्टी-वार विवरण और संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया का आधिकारिक रिकॉर्ड शामिल किया गया है। इसके साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि इलेक्शन कमीशन की अधिसूचना के अनुसार यह चुनाव अंतिम रूप से पूर्ण हो चुका है। गजट के प्रकाशन के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गजट प्रकाशित होते ही अब मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के गठन की प्रक्रिया में तेज़ी आएगी।
इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 87 सीटें जीतकर नगर निगम में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। वहीं AIMIM, शिवसेना (शिंदे गुट), कांग्रेस और NCP (अजीत पवार गुट) को सीमित सीटों से संतोष करना पड़ा है। शहरवासियों को नई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से विकास, जलापूर्ति, सड़कें, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं को लेकर ठोस और प्रभावी फैसलों की उम्मीद है।
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सरकारी राजपत्र एक आधिकारिक अधिसूचना होती है, जिसे सरकार या निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। चुनाव नतीजे गजट में प्रकाशित होने के बाद ही कानूनी रूप से अंतिम माने जाते हैं। इसमें चुने गए उम्मीदवारों के नाम, वार्ड नंबर और पार्टी-वार विवरण शामिल होता है। राजपत्र प्रकाशित होने से पहले नतीजे अनौपचारिक (प्रोविजनल) होते हैं। नगर निगम का गठन, पहली आम बैठक, तथा मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की प्रक्रिया गजट के बाद ही शुरू होती है। किसी भी कानूनी विवाद या चुनाव याचिका में गजट को आधिकारिक संदर्भ माना जाता है। गजट का प्रकाशन चुनाव प्रक्रिया के समापन और नए कार्यकाल की औपचारिक शुरुआत का संकेत होता है।






