गणेशोत्सव (फोटो: नवभारत)
पुणे. महाराष्ट्र समेत पुरे देश में गणेशोत्सव की तैयारी शुरु हो गई है। बात करें पुणे कि तो यहा जिन सार्वजनिक गणेश मंडलों को लगातार पिछले पांच सालों से अनुमति दी जा रही है, उन्हें इस साल लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, मंडप, स्टेज और कमानों में बदलाव करने पर मंडल के पदाधिकारियों को इसकी सूचना पुलिस स्टेशन में देनी होगी।
बता दें कि राज्य सरकार ने 2023 में कानून का पालन करने वाले गणेशोत्सव मंडलों को लगातार पांच वर्षों तक अनुमति देने का निर्णय लिया था। इसके मुताबिक, जिन मंडलों को पिछले साल अनुमति मिल गई थी, उन्हें इस साल अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि, अनुमति लेते समय मंडलों को दिए गए नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। साथ ही मुख्य विसर्जन जुलूस के लिए संबंधित मंडलों को पुलिस से अलग से पास लेना होगा।
नई मंडलों को अनुमति के लिए पुलिस थाने में एक खिड़की योजना की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अनुमति के लिए बोर्ड की शर्ते पूरी करनी होगी। कुछ मंडलों के पदाधिकारियों ने शिकायत की है उन्हें सीमा क्षेत्र से बाहर के थाने जाना पड़ता है। थाने की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुलिस ने अपील की है कि वे उसी थाने में आवेदन दें जहां बोर्ड लगा है।
जिन सार्वजनिक गणेश मंडलों को लगातार पिछले पांच साल तक अनुमति दी जा रही उन्हें इस साल अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन गणेशोत्सव मंडलों को अनुमति के लिए महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें पूरी करनी होगी। उन मंडलों को सर्वाजिक चैरिटी कमिश्नर के पास गणेश मंडल का पंजीकरण प्रमाण पत्र आवश्यक है। जुलूस की ऊंचाई जमीन से 14 फीट और चौड़ाई 10 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। मंडल कार्यक्रमों को रात 10 बजे तक अनुमति है। मंडप, कमान, स्टेज बनाते समय फायर ब्रिगेड का अनापत्ति प्रमाण पत्र, यातायात शाखा का प्रमाण पत्र देना होगा। मंडप केवल स्वीकृत आकार का ही बनाया जाना चाहिए। विद्युत कनेक्शन के संबंध में विद्युत निरीक्षक का प्रमाण पत्र देना होगा।
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श्री की मूर्ति की सुरक्षा के लिए 24 घंटे स्वयंसेवक की सहायता लेनी होगी। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाया जाए। गणेशोत्सव के दौरान मंडप में कोई शराब का सेवन न करें इसका ध्यान रखा जाए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ न हो। सदस्यता मांगते समय किसी पर दबाव नहीं डाला होगा, धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे इसका ध्यान रखें। दृश्य में तेज बीम लाइट का चकाचौंध न करे। लाउडस्पीकर की आवाज सीमित होनी चाहिए। बिना ध्वनि दीवार बनाए केवल दो लाउडस्पीकर लगाए जाएं।
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परिमंडल 1 के पुलिस उपायुक्त संदीप सिंह गिल ने कहा कि जिन मंडलों ने पांच वर्षों के लिए गणेशोत्सव की अनुमति ली है, उन्हें इस वर्ष अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, अगर मंडप, स्टेज को लेकर कोई बदलाव हो तो उन्हें पुलिस को सूचित करना होगा। साथ ही मुख्य विसर्जन जुलूस के लिए संबंधित मंडलों को पुलिस से अलग से पास लेना होगा।