
नासिक महानगरपालिका चुनाव (pic credit; social media)
 
    
 
    
Nashik Municipal Corporation Election: आगामी मनपा चुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोग ने अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए चक्राकार पद्धति (रोटेशन) से आरक्षण लॉटरी का कार्यक्रम घोषित कर दिया है।
इसके चलते, मनपा के चुनाव विभाग ने आरक्षण निकालने की प्रक्रिया तेज कर दी है, और आगामी 11 नवंबर को चिट्ठी (लॉटरी) पद्धति से आरक्षण की घोषणा की जाएगी। यह घोषणा स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से बदल देगी।
महापालिका क्षेत्र में आरक्षण की संख्या निश्चित करने के बाद SC, ST और OBC के लिए चक्राकार पद्धति से आरक्षण निश्चित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसका अर्थ है कि पिछली बार आरक्षित हुई सीटें इस बार अनारक्षित हो सकती हैं, और अनारक्षित सीटों पर आरक्षण आ सकता है। 2017 की प्रभाग संरचना (वार्ड संरचना) कायम रहने के कारण, आरक्षण की स्थिति भी उसी आधार पर बनी रहेगी।
प्रभागों की सीटों को क्रमानुसार ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, और ‘ड’ जैसे क्रमांक देकर SC, ST और OBC के लिए चिट्ठी पद्धति (लॉटरी) द्वारा आरक्षण निकाला जाएगा। मनपा चुनाव विभाग आरक्षण की सभी प्रक्रियाएं पूर्ण कर आयोग की मंजूरी के लिए इसे जल्द ही प्रस्तुत करेगा।
आरक्षण की घोषणा के बाद, नागरिकों और राजनीतिक दलों को आपत्ति दर्ज करने और सुझाव देने का मौका दिया जाएगा। चुनाव आयोग इन आपत्तियों पर विचार करने के बाद आरक्षण को अंतिम रूप देगा।
आरक्षण की घोषणा होते ही विभिन्न वार्डों में स्थानीय राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल जाएँगे, इससे सभी दलों में संभावित उम्मीदवारों के चयन और प्रचार की रणनीति बनाने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। मनपा चुनाव विभाग का लक्ष्य है कि सभी प्रक्रियाएँ समय पर पूरी कर ली जाएँ ताकि चुनाव की तारीखों की घोषणा में कोई देरी न हो।
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राज्य चुनाव आयोग ने जनसंख्या प्रतिशत और राजपत्र की नियमावली के आधार पर सीटों का आवंटन निश्चित किया है।
SC आरक्षण: जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार चढ़ते और उतरते क्रम में 18 प्रभागों का आरक्षण निश्चित किया जाएगा।
ST आरक्षणः अनुसूचित जनजाति के लिए भी जनसंख्या के अनुसार 9 प्रभागी का आरक्षण निर्धारित किया जाएगा।
OBC आरक्षण: राज्य सरकार द्वारा तय नियमावती 5 के अनुसार, मनपा में कुल 33 सीट ओबीसी के लिए आरक्षित हैं। 31 प्रभागी में से प्रत्येक में एक सीट ओबीसी के लिए आरक्षित रहेगी, जबकि शेष दो सीटें उन प्रभागों में लॉटरी द्वारा डाली जाएँगी, जहाँ SC और ST के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा।






