मंत्री माणिकराव कोकाटे की कुर्सी खतरे में! दो साल की सजा के खिलाफ पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट

Manikrao Kokate Fraud Case : महाराष्ट्र के खेल मंत्री कोकाटे ने 1995 के धोखाधड़ी मामले में मिली दो साल की सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उन पर फर्जी दस्तावेज जमा कर सरकारी फ्लैट लेने का आरोप है।
Manikrao Kokate
महाराष्ट्र के खेल मंत्री माणिकराव कोकाटे व बॉम्बे हाई कोर्ट (सोर्स: सोशल मीडिया)
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Maharashtra Sports Minister Manikrao Kokate News : महाराष्ट्र के खेल मंत्री और एनसीपी नेता माणिकराव कोकाटे अपनी दोषसिद्धि के कारण पद गंवाने के खतरे का सामना कर रहे हैं। उन्होंने दो साल की जेल की सजा के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता माणिकराव कोकाटे ने 1995 के धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में अपनी दोषसिद्धि और दो साल के कारावास की सजा के खिलाफ बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। कोकाटे के अधिवक्ता अनिकेत निकम ने न्यायमूर्ति आर एन लड्ढा की एकल पीठ के समक्ष इस मामले पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। उच्च न्यायालय ने इस याचिका को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।

हाई कोर्ट में क्या दी दलील?

अधिवक्ता निकम ने उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी कि इस दोषसिद्धि के चलते कोकाटे के अपना मंत्री पद गंवाने का खतरा है। निकम ने यह भी तर्क दिया कि नासिक सत्र न्यायालय ने, जिसने मजिस्ट्रेट अदालत के 20 फरवरी के आदेश को बरकरार रखा था, उसने इस दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी। हालांकि, बुधवार को निकम ने अपने मुवक्किल की दोषसिद्धि पर रोक लगाने का आग्रह नहीं किया, जिसके चलते अदालत द्वारा इस संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह कोकाटे की दोषसिद्धि को निलंबित करने के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को विचार करेगा।

क्या है 1995 का धोखाधड़ी मामला?

नासिक सत्र न्यायालय ने मंगलवार को निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा था कि कोकाटे ने राज्य सरकार को धोखा दिया था। यह धोखाधड़ी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षित फ्लैट आवंटित कराने के संबंध में की गई थी। अदालत ने पाया कि कोकाटे ने फ्लैट आवंटन के लिए फर्जी दस्तावेज जमा किए। अदालत ने यह भी कहा कि कोकाटे एक समृद्ध किसान हैं।

विधायक पद पर सस्पेंस कायम

दोषसिद्धि के बाद विधायक के रूप में कोकाटे की स्थिति के बारे में जब सवाल किए गए, तो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नरवेकर ने बुधवार को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक अदालत के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं हुई है।

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