वीआर मॉल से छलांग लगाकर युवक की आत्महत्या (सौजन्यः सोशल मीडिया)
नागपुर: मेडिकल चौक के पास वीआर मॉल की दूसरी मंजिल से एक युवक अचानक नीचे कूद गया। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही इमामवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायल युवक को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया है कि उसके दाहिने पैर में कई फ्रैक्चर हैं। घायल युवक की पहचान नवीन नगर, पारडी निवासी गणपत राजेंद्र तिड़के (20) के रूप में हुई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार शाम गणपत वीआर मॉल में आया था। कुछ देर इधर-उधर घूमने के बाद वह दूसरी मंजिल पर चला गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वह तनाव में लग रहा था। अचानक उसने नीचे छलांग लगा दी। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मॉल में आए नागरिक उसकी मदद के लिए दौड़े। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। इमामवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। उसे गंभीर हालत में उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। वे यह पता लगा रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों किया।
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सड़क पार कर रही 6 वर्षीय बच्ची की कार की टक्कर से हुई मौत के जिम्मेदार चालक को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी वाई एच गजभिये ने दोषी करार देते हुए 6 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी का नाम अनिकेत दामोदर हटवार (39) सिरसपेठ, तेलीपुरा है। इमामवाड़ा पुलिस ने हटवार के खिलाफ 18 दिसंबर 2022 को धारा 304 (ए) और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
राजस्थान के धाकड़खेड़ी निवासी संजूबाई जोधराज बागड़ी (40) की 6 वर्षीय बेटी सुमन शाम करीब 7 बजे अप्सरा चौक स्थित आशा नर्सिंग होम के पास चॉकलेट खरीदने एक दुकान पर जा रही थी। इसी दौरान आवारी चौक की ओर से तेज गति से आ रही कार क्रमांक एमएच-12/ईएक्स-4130 के चालक अनिकेत ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए सुमन को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल सुमन को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने सुमन की मां संजूबाई की शिकायत पर मामला दर्ज कर अनिकेत को गिरफ्तार कर लिया। तत्कालीन एपीआई अयूब संधे ने मामले की जांच कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। सरकारी वकील समीर धुंगे ने आरोप साबित करने में सफलता पाई। कोर्ट ने अनिकेत को धारा 304 (ए) के तहत दोषी करार देते हुए 6 महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। बचाव पक्ष की ओर से पोहवा मनीषा खोबरागड़े ने अभियोजन की सहायता की।